आ गया हेलमेट पहनने का नया नियम, जानें वरना कटेगा 2000 का चालान! | Helmet New Rule In Hindi
Helmet New Rule In Hindi: हेलमेट न पहनना पहले से ही ट्रैफिक नियम तोड़ने में शामिल था, लेकिन अब ठीक से हेलमेट न पहनना भी ट्रैफिक नियमों में शामिल कर दिया गया है. इतना ही नहीं इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान भी काट रही है. हालांकि, इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं. या फिर वे हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन पहनते वक्त गलतियां कर बैठते हैं. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि हेलमेट को सही तरीके से कैसे पहनें, ताकि आप सुरक्षित रह सकें और चालान से बच सकें।
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हेलमेट कैसे पहनें
दोपहिया वाहन चलाने या उस पर बैठने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। यह महत्वपूर्ण है ताकि किसी दुर्घटना के दौरान आपके सिर पर चोट न लगे। ज्यादातर दुर्घटना के मामलों में सिर में चोट लगने के कारण लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जब भी आप हेलमेट पहनें तो यह सुनिश्चित कर लें कि वह आपके सिर पर ठीक से लगा हो। हेलमेट पहनने के बाद पट्टी लगाना न भूलें। कई बार लोग चालान से बचने के लिए ही हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं. वे कपड़े नहीं उतारते. इतना ही नहीं कई लोगों के हेलमेट में लॉक स्ट्रिप नहीं होती है. या यह टूटा हुआ है. इन सभी स्थितियों में आपका चालान हो सकता है।
अब 2000 रुपये का चालान
भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1998 में बदलाव किया है। जिसमें हेलमेट न पहनने या ठीक से न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अगर बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर आपने हेलमेट पहना है और कसकर नहीं पहना है तो भी आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. कुल मिलाकर अब हेलमेट को पूरी तरह से ठीक से पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका 2000 रुपये का चालान कटेगा.
हेलमेट पर ISI मार्क होना चाहिए
अगर हेलमेट में BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI) नहीं है तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. यानी आपको बाइक-स्कूटर चलाते समय आईएसआई मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194डी एमवीए के तहत आपका 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा. हालांकि, दिल्ली पुलिस फिलहाल लोगों पर 1000 रुपये का चालान काट रही है.
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