New Traffic Rule In India Hindi Mein: सड़क पर नहीं सुनाई दी ये ‘आवाज’ तो कटेगा 10 हजार का चालान, जानिए ट्रैफिक के ये नियम
New Traffic Rule In India : नियम बहुत सख्त है, अगर आपके पास लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन पेपर और इंश्योरेंस है तो भी आप पर 10 हजार रुपये का भारी जुर्माना लग सकता है.
सड़क पर वाहन चलाते समय हमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। अक्सर हम जाने-अनजाने में नियम तोड़ देते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये नियम सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी हैं। साथ ही कुछ नियम भी हैं जिनका एक नागरिक के रूप में हमें जिम्मेदारी से पालन करने की आवश्यकता है।
ऐसा ही एक नियम सड़कों पर चलते समय एंबुलेंस को रास्ता देने का भी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करने पर वाहन चालकों पर भारी चालान का प्रावधान किया गया है। ऐसे में भले ही आपके पास गाड़ी चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागजात और इंश्योरेंस हो, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस आप पर 10 हजार रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगा सकती है.
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मोटर व्हीकल एक्ट में नई धारा जोड़ी गई है
आपको बता दें कि यह नियम एंबुलेंस से जुड़ा है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक नई धारा जोड़ी गई है। इसके तहत अगर आप बाइक या स्कूटर पर हैं और सड़क पर एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देते हैं। या फिर अगर आप उसके सुचारू रूप से चलने में रुकावट पैदा करते हैं, तो अभी ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में एंबुलेंस को जगह नहीं देने पर दोपहिया वाहन चालक को 10 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे में जरूरी है कि सड़क पर चलते समय जैसे ही आपको एंबुलेंस या किसी आपातकालीन वाहन की आवाज सुनाई दे, आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए साइड में चले जाएं।
प्रावधान की आवश्यकता क्यों पड़ी
किसी भी दुर्घटना के समय पीड़ित के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका समय होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इमरजेंसी की स्थिति में एंबुलेंस को सड़क पर रास्ता नहीं मिल पाता है. कई बार एंबुलेंस को बेवजह जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं कई बार बाइक चालक एंबुलेंस को पास नहीं देते हैं। कुछ लोग जानबूझ कर रास्ता बनाने के लिए एंबुलेंस के आगे चल देते हैं। यह नैतिक रूप से ठीक नहीं है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में अब इस पर जुर्माना लगाया गया है।
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अगर बच्चों को बिठाया गया तो उन्हें भारी चालान भरना पड़ेगा
नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी माना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टू व्हीलर पर बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के तहत इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।
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हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 का चालान
इसके साथ ही अगर बच्चे समेत सिर्फ 2 लोग भी अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर से कहीं जा रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है. नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और आप बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाते हैं तो आपका 1000 रुपये का चालान कट सकता है. ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।
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Posted by Talkaaj.com

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