सावधान! अब हेलमेट पहना हुआ है फिर भी कटेगा 2000 चालान, जानिए New Traffic Rules

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सावधान! अब हेलमेट पहना हुआ है फिर भी कटेगा 2000 चालान, जानिए New Traffic Rules

ट्रैफिक पुलिस (traffic police) हेलमेट न लगाने वालों और ठीक से हेलमेट न लगाने वालों से सख्ती से निपट रही है। इतना ही नहीं हेलमेट पहनने वालों का भी अब चालान किया जा रहा है। दरअसल, हेलमेट न पहनना पहले से ही नियम तोड़ने में शामिल था, लेकिन अब ठीक से हेलमेट नहीं पहनना भी ट्रैफिक नियमों (New Traffic Rules) में शामिल हो गया है.

इतना ही नहीं इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 से 2000 रुपये तक का चालान भी काट रही है। हालांकि इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। या हेलमेट पहनें लेकिन इसे पहनते समय गलतियां करें। ऐसे में हम आपको हेलमेट को सही तरीके से पहनने का तरीका बता रहे हैं, जिससे आप सुरक्षित रह सकें और चालान से बच सकें।

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हेलमेट कैसे पहनें

दुपहिया वाहन चलाने या ऊपर बैठने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। यह इसलिए जरूरी है ताकि दुर्घटना के दौरान आपके सिर पर चोट न लगे। ज्यादातर हादसों में सिर में चोट लगने से लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में जब भी आप हेलमेट पहनें तो इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके सिर पर अच्छी तरह से लगा हो। हेलमेट पहनने के बाद पट्टी लगाना न भूलें।

चालान से बचने के लिए कई बार लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे स्ट्रिप नहीं करते। इतना ही नहीं कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप लॉक नहीं होता है। या यह टूटा हुआ है। इन सभी स्थितियों में आपका चालान किया जा सकता है।

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अब 2000 रुपए चालान

भारत सरकार ने 1998 के Motor Vehicles Act में बदलाव किया है. जिसमें हेलमेट नहीं पहनने या ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर दोपहिया वाहन चालकों पर 2 हजार रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी अगर बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखा है, लेकिन वह खुला है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

यहां तक कि अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है और सिर का पट्टा कसकर नहीं पहना है, तो भी आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका 2000 रुपए का चालान होगा।

हेलमेट पर आईएसआई मार्क होना चाहिए

अगर हेलमेट पर BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI ) का निशान नहीं है तो आप पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी बाइक-स्कूटर चलाते वक्त आपको ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, दिल्ली पुलिस फिलहाल लोगों का 1000 रुपये का चालान काट रही है।

नियम एवं चालान फाइन की सूची इस प्रकार हैं –

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

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TalkAaj

हैलो, मेरा नाम PPSINGH है। मैं जयपुर का रहना वाला हूं और इस News Website के माध्यम से मैं आप तक देश और दुनिया से व्यापार, सरकरी योजनायें, बॉलीवुड, शिक्षा, जॉब, खेल और राजनीति के हर अपडेट पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपसे विनती है कि अपना प्यार हम पर बनाएं रखें ❤️

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