PMEGP के तहत 50 लाख तक लोन मिलेगा, सरकार 35% माफ़ करेगी, ऐसे करे आवेदन! | PMEGP Loan Yojana Hindi 2024

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PMEGP Loan Yojana Hindi 2024 | PMEGP के तहत 50 लाख तक लोन मिलेगा, सरकार 35% माफ़ करेगी, ऐसे करे आवेदन!

PMEGP Loan Yojana Hindi: प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।इस योजना के तहत बेरोज़गार युवाओं को उनका अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए 20 लाख रु. से 50 लाख तक का लोन दिया जाता है। आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसकी लागत का 5% से 10% आपको देना होगा, 15% से 35% सरकार सब्सिडी के रूप में देती है और बाकी बैंक टर्म लोन के रूप में देता है, जो है इसे PMEGP Loan भी कहा जाता है। सर्विस यूनिट के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख रु. तक है। अधिक जानकारी के लिए ये लेख पढ़ें।

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15 संबंधित प्रश्न (FAQs)

MSME को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए PMEGP –क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम

ब्याज दर अलग-अलग बैंक व लोन संस्थानों पर निर्भर करती है
आय  न्यूनतम 18 वर्ष
अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के लिए ₹25 लाख
सर्विस यूनिट के लिए ₹20 लाख
प्रोजेक्ट पर सब्सिडी  15% से 35%
योग्य आवेदक बिज़नेस मालिक, संस्थान, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट व स्वयं सहायता समूह
शैक्षणिक योग्यता कम से कम 8वीं पास

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना दो योजनाओं, प्रधान मंत्री रोजगार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) को मिलाकर बनाई गई है। ये दोनों योजनाएं युवाओं के बीच रोजगार पैदा करने का काम कर रही थीं.

सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के उद्देश्य

PMEGP के चार मुख्य उद्देश्य हैं:

  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए नए व्यवसाय या परियोजनाएँ शुरू करना और उसके लिए बिज़नेस लोन प्रदान करना
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और स्वरोजगार के रास्ते बनाना।
  • गांवों में रहने वाले लोगों को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने से रोकने के लिए स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना। यह विशेष
  • रूप से उन पारंपरिक कारीगरों, भावी कारीगरों और ग्रामीण-शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए है जो पारंपरिक या मौसमी काम करने के बाद शेष वर्ष बेरोजगार रहते हैं।
  • कारीगरों की कमाई क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर बढ़ाने पर ध्यान दें।

PMEGP के तहत सब्सिडी और फंडिंग

लाभार्थी श्रेणियाँ लाभार्थी का हिस्सा

(कुल प्रोजेक्ट का)

सब्सिडी दर

(सरकार से) – शहरी

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सब्सिडी दर

(सरकार से) – ग्रामीण

सामान्य 10% 15% 25%
विशेष 5% 25% 35%

बैंक कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की शेष राशि को माइक्रो यूनिट उद्यमी को टर्म लोन के रूप में प्रदान करते हैं। इस टर्म लोन को आमतौर पर PMEGP लोन के रूप में जाना जाता है।

PMEGP लोन के तहत लागू ब्याज दरें

PMEGP Yojana के तहत दी जाने वाली ब्याज दर और सब्सिडी बैंक से बैंक/लोन संस्थान में भिन्न हो सकती है। यह आवेदक की प्रोफ़ाइल, क्रेडिट पात्रता, भुगतान क्षमता, व्यवसाय कितने वर्षों से चल रहा है और कुल परियोजना लागत पर निर्भर करता है।

PMEGP के तहत लोन एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, बैंक ऑफ इंडिया के साथ-साथ अन्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/लोन संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

PMEGP लोन के लिए योग्यता

PMEGP Loan व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य संगठनों को भी प्रदान किए जाते हैं जो ऐसे  टर्म लोन के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। पात्रता शर्तें नीचे बताई गई हैं:

  • अगर आवेदक 10 लाख रु. तक की लागत वाली सर्विस यूनिट और 25 लाख रु. तक की लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन लेना चाहता है, तो आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसने कम से कम 8 वीं कक्षा पास की हो।

योग्य संस्थान

  • बिज़नेस मालिक और उद्यमी
  • स्वयं-सहायता समूह और चैरिटेबल ट्रस्ट
  • सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत रजिस्टर्ड सोसायटी
  • प्रोडक्शन को-ऑपरेटिव सोसायटी

नोट: इस लोन का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा नहीं है। PMEGP लोन केवल नए बिज़नेस के लिए दिया जाता है। यह PMRY, REGP या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत स्थापित मौजूदा व्यवसायों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, कोई भी व्यवसाय जिसे अन्य योजना के तहत सब्सिडी मिली है, वह PMEGP लोन के लिए योग्य नहीं है।

PMEGP के तहत ₹1 करोड़ तक के दूसरे लोन के लिए अप्लाई करें

मौजूदा PMEGP/ REGP/ मुद्रा व्यवसायों को बढ़ाने के लिए, आवेदक अब दूसरे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसकी राशि 1 करोड़ रु. तक होती है। आवेदक PMEGP योजना के तहत, दूसरे लोन के लिए 15% से 20% तक की सरकारी सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं।

PMEGP Yojana के तहत संभावित प्रोजेक्ट

  • एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग (Agro Based Food Processing)
  • सीमेंट और संबद्ध उत्पाद (Cement and allied products)
  • केमिकल/ पॉलिमर&मिनरल्स (Chemical/Polymer&Minerals)
  • कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड चेन सॉल्यूशन (Cold Storage and Cold Chain Solution)
  • डेयरी और दूध उत्पाद (Dairy and Milk Products)
  • इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण (electronic and electrical equipment)
  • फूड प्रोसोसिंग इंडस्ट्री (food processing industry)
  • फॉरेस्ट इंडस्ट्री (forest industry)
  • हॉर्टीकल्चर- ऑर्गेनिक फार्मिंग (Horticulture- Organic Farming)
  • कागज और संबंधित उत्पाद (paper and related products)
  • प्लास्टिक और संबंधित सेवाएं (Plastics and Related Services)
  • सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री (service sector industry)
  • स्मॉल बिज़नेस मॉडल (small business model)
  • कपड़ा और परिधान (Textiles and Apparel)
  • कचरा प्रबंधन (waste management)

पीएमईजीपी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में इसकी वेबसाइट से या यहां क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है।

PMEGP Loan के लिए आवश्यक दस्तावेज

PMEGP लोन आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • पासपोर्ट साइज फोटो के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • आवेदक की पहचान और पते का प्रमाण
  • आवेदक का पैन कार्ड, आधार कार्ड और 8वीं पास का प्रमाण पत्र
  • यदि आवश्यक हो तो विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र
  • उद्यमी विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
  • एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक/पीएचसी के लिए प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक और तकनीकी पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र, यदि कोई हो
  • बैंक या ऋण संस्थान द्वारा आवश्यक अन्य दस्तावेज़

PMEGP ई-पोर्टल पर आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके PMEGP रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

PMEGP लोन हेल्पलाइन नंबर 1800 3000 0034 है और राज्यवार कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदक ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

इसके अलावा, आइए, PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं।

PMEGP Loan के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें

PMEGP लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका निम्नलिखित है:

  • स्टेप 1: ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए PMEGP (खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या यहाँ क्लिक करें
  • स्टेप 2: ऑनलाइन PMEGP आवेदन पत्र भरने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें
  • स्टेप 3: सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, जानकारी सेव करने के लिए ‘Save Applicant Data’ पर क्लिक करें
  • स्टेप 4: अपने डेटा को सेव करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा
  • स्टेप 5: एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, आवेदक का आईडी नंबर और पासवर्ड उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

PEMPG लोन के लिए ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें

  • स्टेप 1: एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूरी जानकारी भरें
  • स्टेप 2: सभी जानकारी भरने के बाद, एप्लीकेशन को ड्राफ्ट के रूप में सेव करें
  • स्टेप 3: एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट लें
  • स्टेप 4: एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट नज़दीकी बैंक में जमा करें
  • स्टेप 5: संबंधित बैंक द्वारा ज़रूरी सभी औपचारिकताओं को पूरा करें।

PMEGP लोन एप्लीकेशन स्टेटस 

  • स्टेप 1:  PMEGP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या इस लिंक पर क्लिक करें: kviconline.gov.in/pmegp/
  • स्टेप 2:  नया पेज खोलने के लिए ‘Login Form for Registered Applicant’ पर क्लिक करें
  • स्टेप 3:  अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉग-इन पर क्लिक करें
  • स्टेप 4:  अंत में अपने PMEGP लोन एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए, आपको ‘View Status’ पर क्लिक करना होगा।

PMEGP के तहत आर्थिक मदद

यह योजना विभिन्न मापदंडों के आधार पर लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। चूंकि योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को कवर करती है, इसलिए योग्य प्रोजेक्ट की संख्या और पेश किए जाने वाले ऋण की राशि के संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।

सामान्य श्रेणी (जनरल कैटेगरी) के आवेदकों के लिए 10% और उत्तर-पूर्व क्षेत्र, पहाड़ियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले एससी/एसटी/ओबीसी, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, पूर्व रक्षा कर्मियों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और विशेष श्रेणी के आवेदकों के लिए 10% ।5% की राशि का योगदान करना होगा।

सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी दर शहरी क्षेत्रों में 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% होगी। विशेष श्रेणी के लोगों के लिए सब्सिडी दर शहरी क्षेत्रों के लिए 25% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35% होगी।

स्रोत: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegpdashboardmsme/ 

संबंधित प्रश्न (FAQs)

प्रश्न. पीएमईजीपी के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है?

उत्तर: इस योजना के तहत किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख और सर्विस यूनिट के प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख रु. तक का लोन प्रदान किया जाता है।

प्रश्न. क्या पीएमईजीपी के तहत लोन लेने के लिए कोलैटरल/ सिक्योरिटी जमा कराने की ज़रूरत पड़ती है?

उत्तर: नहीं, पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की लागत वाले प्रोजेक्ट के लिए कौलैटरल या सिक्योरिटी प्रदान करने की ज़रूरत नहीं है। पीएमईजीपी योजना के तहत CGTMSE, 5 लाख रु. से 50 लाख रु. तक के प्रोजेक्ट के लिए कोलैटरल गारंटी प्रदान करता है।

प्रश्न. PMEGP के अंतर्गत कौन से बिज़नेस आते हैं?

उत्तर: PMEGP के अंतर्गत आने वाले बिज़नेस की प्रोजेक्ट लिस्ट को चेक करने के लिए, आप नीचे दी गई लिंक पर जा सकते हैं: https://www.kviconline.gov.in/pmegp/pmegpweb/docs/jsp/newprojectReports.jsp

प्रश्न. पीएमईजीपी सब्सिडी क्या है?

उत्तर: प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सब्सिडी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी है जिसमें लाभार्थी को कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 15% -35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी देश भर में व्यक्तियों और एमएसएमई द्वारा प्रमुख रूप से प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न. कितनी मार्जिन मनी (सरकारी सब्सिडी) मंज़ूर की जा सकती है?

उत्तर: मार्जिन मनी सरकारी सब्सिडी के समान ही होती है जो कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 15% -35% है।

प्रश्न. पीएमईजीपी योजना के तहत कौन लोन ले सकता है?

उत्तर: नीचे दी गई संस्थाएं पीएमईजीपी योजना के तहत लोन ले सकती हैं:

  • स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
  • चैरिटेबल ट्रस्ट
  • सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत रजिस्टर्ड सोसायटी
  • प्रोडक्शन को-ऑपरेटिव सोसायटी

प्रश्न. अगर मैं 28 साल का हूं और 10वीं पास हूं, तो क्या मैं पीएमईजीपी के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूं?

उत्तर: हां, आवेदक जिनकी उम्र 18 वर्ष और उससे अधिक है और जिन्होंने आठवीं कक्षा पास कर रखी है, वे पीएमईजीपी योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, हालांकि बैंक अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अपनी योग्यता शर्तों का उपयोग कर सकते हैं।

प्रश्न. पीएमईजीपी लोन कितने समय में मिल जाता है?

उत्तर: लगभग 16 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा होने के बाद, बैंक/ लोन संस्थान पीएमईजीपी के तहत लगभग 2 महीने के अंदर लोन राशि प्रदान कर सकते हैं।

प्रश्न. क्या मुझे फास्ट फूड रेस्तरां के लिए पीएमईजीपी लोन मिल सकता है?

उत्तर: हां, आप फास्ट-फूड रेस्तरां शुरू करने के लिए पीएमईजीपी योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोन लेने की योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं तो आप भारत सरकार द्वारा ऑफर की जाने वाली कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 90% तक की पीएमईजीपी सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं। पीएमईजीपी सब्सिडी 15% -35% तक होगी जो लोन राशि पर निर्भर करता है।

प्रश्न. क्या पीएमईजीपी लोन लेने के लिए किसी विशेष डिग्री का होना ज़रूरी है?

उत्तर: अगर आवेदक 10 लाख रु. तक की लागत वाली सर्विस यूनिट और 25 लाख रु. तक की लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन लेना चाहता है, तो आवेदक का कम से कम 8 वीं पास होना ज़रूरी है।

प्रश्न. क्या शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति पीएमईजीपी लोन ले सकता है?

उत्तर: हां, यह लोन योजना सभी योग्य आवेदकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे कहीं भी रहें। हालांकि, कितनी सब्सिडी मिल सकती है, इस पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी 15% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 25% है। कमजोर वर्गों के लिए यह शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत है।

प्रश्न. पीएमईजीपी लोन के तहत मार्जिन मनी क्या है? यह मुझे कैसे फायदा पहुंचाता है?

उत्तर: मार्जिन मनी खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) से मिलने वाली सब्सिडी होती है। यह वह राशि है जो सरकार पीएमईजीपी लोन के तहत आपके बिज़नेस में योगदान करती है। यह मार्जिन मनी बैंक को दी जाती है और इसका लॉक-इन पीरियड 3 साल तक होता है।

प्रश्न. क्या बैंक मुझे मार्जिन मनी प्रदान करेगा?

उत्तर: हां, बैंक आपको लॉक-इन पीरियड के बाद मार्जिन मनी देता है, बशर्ते आपने अपने फंड का उपयोग बैंक द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया हो।

प्रश्न. क्या लोन राशि के इस्तेमाल पर कोई दिशा-निर्देश हैं?

उत्तर: पीएमईजीपी लोन के लिए ज़रूरी है कि वर्किंग कैपिटल संबंधी खर्च मार्जिन मनी लॉक होने के बाद 3 वर्षों में कम से कम एक बार कैश क्रेडिट लिमिट के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा, यह मंज़ूर हुई लिमिट के यूटिलाइजेशन के 75% से कम नहीं होना चाहिए।

प्रश्न. मेरे कोई वर्किंग कैपिटल संबंधी खर्च नहीं है। क्या मुझे पीएमईजीपी लोन मिल सकता है?

उत्तर: हाँ, आप ये लोन ले सकते हैं। इसके लिए रीजनल ऑफिस या बैंक शाखा के नियंत्रक से आपके खर्चों के ब्रेकअप की मंज़ूरी चाहिए होती है जिसमें वर्किंग कैपिटल संबंधी खर्च शामिल नहीं होना चाहिए।

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

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हैलो, मेरा नाम PPSINGH है। मैं जयपुर का रहना वाला हूं और इस News Website के माध्यम से मैं आप तक देश और दुनिया से व्यापार, सरकरी योजनायें, बॉलीवुड, शिक्षा, जॉब, खेल और राजनीति के हर अपडेट पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपसे विनती है कि अपना प्यार हम पर बनाएं रखें ❤️

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