RTE में प्रवेश नहीं देने वाले 24 स्कूलों की NOC रद्द करने की सिफारिश
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने निदेशालय को लिखा पत्र, निजी स्कूलों ने जताया विरोध
RTE के तहत पीपी 4 और पीपी 5 कक्षाओं में प्रवेश नहीं देने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने जयपुर के 24 निजी स्कूलों की एनओसी रद्द करने की निदेशालय से सिफारिश की है. प्रवेश न देने की शिकायतों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने इन स्कूलों को नोटिस दिया था। बार-बार नोटिस देने के बाद भी निजी स्कूलों ने नोटिस को नजरअंदाज किया तो अब डीईओ कार्यालय ने इन स्कूलों की एनओसी रद्द करने के लिए निदेशालय को पत्र लिखा है। उधर, निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग की इस सिफारिश को अवैध बताया है.
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आखिरी चेतावनी पत्र 8 अगस्त को दिया गया
डीईओ कार्यालय द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सत्र 2023-24 में सीबीएसई से संबद्ध इन 24 स्कूलों में पीपी 4 और पीपी 5 कक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया गया है. इस मामले में इन स्कूलों को कई बार नोटिस दिया गया। आखिरी चेतावनी पत्र 8 अगस्त को दिया गया था. इसके बावजूद इन स्कूलों ने आरटीई कानून की अनदेखी की और छात्रों को प्रवेश नहीं दिया. इन स्कूलों ने विभागीय निर्देशों की अवहेलना कर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 का उल्लंघन किया है। इसलिए इन स्कूलों की एनओसी वापस ली जाए, ताकि निजी स्कूलों को सबक मिल सके।
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क्या है NOC, क्या होगा असर
सबसे पहले शिक्षा विभाग स्कूल को मान्यता देता है। इसके बाद अगर वह सीबीएसई से संबद्धता चाहता है तो उसे शिक्षा विभाग से एनओसी लेना जरूरी है। बिना एनओसी के संबद्धता नहीं मिलती। सीबीएसई की मान्यता एनओसी पर ही निर्भर करती है। अब अगर डीईओ कार्यालय की अनुशंसा मान ली गयी तो इन स्कूलों की एनओसी वापस लेने पर सीबीएसई की मान्यता भी खत्म हो जायेगी.
इसके बाद इन स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो जाएगा. एनओसी वापस लेने के बाद अगर शिक्षा विभाग उसे दी गई मान्यता रद्द करने की कार्रवाई करता है तो स्कूल संचालित नहीं हो पाएगा।
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Posted by Talk-Aaj.com