Strict laws for ceiling fans in India | अब भारत में Ceiling Fans के लिए सख्त कानून, खरीदने जा रहे हैं Ceiling Fan तो पहले पढ़ लीजिए ये खबर
Ceiling Fans News : सरकार पिछले कुछ समय से देश में खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों के खिलाफ अभियान चला रही है। पहले खराब गुणवत्ता वाले प्लास्टिक उत्पादों और फिर चार्जर और यूएसबी केबल जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद, सरकार ने अब खराब गुणवत्ता वाले पंखों के बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार ने सीलिंग बिजली पंखों के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानक जारी किए हैं। यह कदम बिजली के पंखों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और घटिया पंखों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।
बिना बीआईएस मार्क के पंखे नहीं बेचे जाएंगे
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने 9 अगस्त को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना में कहा गया कि छत पर लगने वाले बिजली पंखा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) चिह्न के बिना उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात या भंडारण नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना के प्रकाशन के छह माह बाद यह प्रभावी हो जायेगा. तब तक सीलिंग के बिजली पंखों के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं होगा.
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खराब पंखा बेचा तो जेल जाओगे।
बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों का पहली बार उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल या कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति दूसरी या अधिक बार प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो जुर्माना न्यूनतम 5 लाख रुपये और सामान के मूल्य का 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। अधिसूचना के मुताबिक, घरेलू सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करने की समयसीमा में छूट दी गई है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए यह व्यवस्था अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 12 महीने बाद प्रभावी होगी।
फ्लास्क और बोतलों पर भी बदले नियम
अब अगर आप भी बाजार में मिलने वाले घटिया क्वालिटी के फ्लास्क और प्लास्टिक की बोतलों से परेशान हैं तो आपकी समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। सरकार ने अब ऐसी सभी बोतलों, फ्लास्क और कंटेनरों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए अनिवार्य मानक जारी किए हैं। इस कानून के आने के बाद अब भारत में कोई भी फैक्ट्री या निर्माता खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद का उत्पादन नहीं कर सकेगा। सरकार ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाले इंसुलेटेड फ्लास्क, बोतलों और कंटेनरों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानक जारी किए गए हैं।
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अब प्लास्टिक उत्पादों पर होगा BIS मार्क
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) चिह्न से वंचित इन उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, आयात या भंडारण नहीं किया जा सकता है। अब बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत इंसुलेटेड फ्लास्क, बोतलें और कंटेनर और रालदार लकड़ी के टुकड़े टुकड़े सहित बीआईएस प्रमाणन की कमी वाले उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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