2 PAN Card Users Will Have To Pay a Fine of 10000 | PAN Card Users के लिए बड़ी खबर, इन लोगो को 10000 का जुर्माना देना होगा या होगी जेल, सरकार ने दी चेतावनी!
PAN Card Users : पैन कार्ड का उपयोग पहचान प्रमाण, वित्तीय लेनदेन और आदि के लिए किया जा सकता है। कानून के अनुसार, एक व्यक्ति को केवल एक पैन कार्ड रखने की अनुमति है; आपके नाम पर एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। आयकर विभाग एक से अधिक PAN Card रखने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माना लगा सकता है।
जेल जाने का भी है प्रावधान
आयकर विभाग इस संबंध में पहले ही गाइडलाइंस जारी कर चुका है। दिशानिर्देशों के अनुसार, एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है। अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं और आप इसे छिपाते हैं, तो आपको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत दंडित किया जा सकता है। आपको 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
कई कारणों से होते हैं एक से अधिक PAN Card
जहां कई लोग धोखाधड़ी करने के लिए कई पैन कार्ड हासिल करने की कोशिश करते हैं, वहीं ज्यादातर मामलों में गलती से भी एक व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन कार्ड दे दिए जाते हैं। ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें किसी व्यक्ति को दो पैन कार्ड दिए जाते हैं, जैसे-
- एक से अधिक आवेदन– जब कोई आवेदक पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है और निर्धारित समय के भीतर पैन कार्ड प्राप्त नहीं करता है, तो वह फिर से आवेदन करता है, तो यह कई आवेदनों का मामला बन जाता है। अब यदि पिछला पैन कार्ड जनरेट और डिस्पैच हो गया था और नया आवेदन भी प्रक्रिया में है, तो आवेदक अपने नाम से दो पैन कार्ड प्राप्त कर सकता है।
- सुधार के बजाय नया आवेदन– जब कोई आवेदक अपने पैन कार्ड में विवरण को अपडेट या बदलना चाहता है, लेकिन इसके बजाय नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है, ऐसे मामलों में, उसे अपने नाम पर दो पैन कार्ड मिलते हैं।
- शादी के बाद नया आवेदन– अगर कोई महिला शादी के बाद अपना सरनेम बदलती है, तो वह अपने मौजूदा पैन में सुधार के लिए आवेदन करने के बजाय, एक नए पैन के लिए आवेदन करती है, जिससे दो पैन कार्ड होते हैं।
- NRI: जब NRI (अनिवासी भारतीय) व्यापार करने या वाणिज्यिक लेनदेन करने के लिए भारत आते हैं, तो उन्हें पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होता है और अपना लेनदेन पूरा करना होता है। हालाँकि, जब वे कई वर्षों के बाद देश वापस आते हैं, तो वे भारत में व्यापार फिर से शुरू करने के लिए एक नए पैन के लिए आवेदन करते हैं, इस प्रकार, उनके नाम पर कई पैन बनाते हैं।
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कोई भी कारण हो, लेकिन एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। यह एक दंडनीय अपराध है और ऐसे करने पर व्यक्ति पर कानून कार्रवाई हो सकती है और पैन जुर्माना लग सकता है।
एक से अधिक PAN Card आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को कैसे प्रभावित करते हैं?
एक से अधिक पैन कार्ड होने से आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसे बैंक सत्यापित करते हैं, वह आपका पैन कार्ड है। यदि आपके पास दो पैन हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड आवेदन ऋण के साथ अस्वीकृत हो सकता है।
एक से अधिक पैन कार्ड होने से एक व्यक्ति को धोखेबाज के रूप में देखा जा सकता है और बैंकों को ऐसे आवेदक की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा दोनों पर संदेह होता है। ज्यादातर बैंक ऐसे आवेदकों को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं।
एक से अधिक PAN Card की समस्या कैसे हल करें?
एक से अधिक / डुप्लिकेट / अतिरिक्त पैन समस्या को हल करने का एकमात्र उपाय आयकर विभाग में आपके अतिरिक्त पैन कार्ड / सरेंडर करना है। आपके पैन कार्ड को सरेंडर करने के दो तरीके हैं :
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ऑनलाइन
अपने डुप्लिकेट पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर करना विशेष रूप से आसान है। ऐसा करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- NSDL कीवेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterCont.net पर जाएं
- ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Application Type’ टैब चुनें और ‘Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)’ चुनें
- ‘Applicant information’टैब के तहत अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें। कैप्चा कोड भरकर फॉर्म जमा करें
- आपको एक नए पेज पर ले जाया जाएगा जहां एक टोकन नंबर आपके लिए जनरेट और प्रदर्शित किया जाएगा। NSDL e-gov आपके ई-मेल पते पर इस टोकन नंबर को भेजेगा। नीचे ‘Continue with PAN Application Form’ एक टैब होगा, इस पर क्लिक करें
- एक वेब पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको अपने पैन आवेदन दस्तावेज़ों को जमा करने से जुड़ें विकल्प चुनने की आवश्यकता होगी। उनमें से दूसरा विकल्प ‘Submit scanned images through e-sign’ चुनें, नीचे आपको उस पैन नंबर की जानकारी भरनी होगी जिसे आप बरकरार रखना चाहते हैं फॉर्म में अनिवार्य व्यक्तिगत जानकारी भरें और फिर ‘Next’ पर क्लिक करें
- फिर से अनिवार्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे- पता और इसके बाद अगर कोई पैन कार्ड है तो उसकी जानकारी, “inadvertently allotted to you” पर क्लिक करें। यहां आपके द्वारा प्राप्त अतिरिक्त / डुप्लिकेट पैन कार्ड की जानकारी विवरण भरें और रद्द / आत्मसमर्पण करने के लिए ‘Next पर क्लिक करें
- आखिरी में, आपको उन दस्तावेज़ों की जानकारी देने के लिए कहा जाएगा जिन्हें आप अपने आवेदन का समर्थन करने के लिए जमा कर रहे हैं। आपको अपनी फोटो, साइन और अन्य दस्तावेज़ की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फिर आपको फॉर्म डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करना होगा और फिर अपनी जानकारी को वेरिफाइड करके जमा करना होगा।
ऑफलाइन
- आप वेब-लिंक पर उपलब्ध फॉर्म का उपयोग यहां https://www.tin-nsdl.com/downloads/pan/download/PAN-CR-Form_NSDL%20e-Gov_01.06.16.pdf से भी कर सकते हैं
- उस पैन कार्ड की जानकारी दर्ज करें, जिसको सरेंडर करना है और इसे नज़दीकी UTI या NSDL TIN केंद्र में जमा कर दें। रसीद को संभलकर रखें।
फॉर्म जमा करने के बाद उस इलाके के असेसिंग ऑफिसर को एक पत्र लिखें जहां आपका इनकम टैक्स फाइल किया गया है। पत्र में अपने मूल और डुप्लीकेट पैन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी लिखें। इस बारे में स्पष्ट रहें कि आप कौन सा पैन कार्ड रखना चाहते हैं और कौन सा पैन कार्ड आप सरेंडर करना चाहते हैं। इस पत्र को कर कार्यालय में पोस्ट करें या पत्र को सीधे कार्यालय को सौंप दें। आपके द्वारा सरेंडर किए गए पैन की एक प्रति और पावती रसीद की एक प्रति जमा करें।
पैन कार्ड धारक की मृत्यु होने की स्थिति में भी पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। जब कोई कंपनी भंग हो जाती है, तो उसके पैन कार्ड को NSDL TIN वेबसाइट/भौतिक कार्यालय में जाकर सरेंडर करना चाहिए।
इसलिए, यदि आपके पास एक से अधिक पैन हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उनमें से एक को तुरंत सरेंडर कर दें, इससे पहले कि यह आपको वित्तीय और कानूनी परेशानी का कारण बने।
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Posted by Talk Aaj.com