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मोदी सरकार ने दी खुशखबरी, Income Tax इन लोगों को भरने की जरूरत नही, लोग खुशी से झूम उठे!

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मोदी सरकार ने दी खुशखबरी, Income Tax इन लोगों को भरने की जरूरत नही, लोग खुशी से झूम उठे!

Income Tax News Hindi Mein: इस बार Income Tax Return दाखिल करना बेहद खास है क्योंकि इस बार मोदी सरकार की ओर से लोगों को एक खुशखबरी भी दी गई है. दरअसल, बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अहम घोषणा की गई और लोगों को टैक्स फाइलिंग सीमा से छूट दी गई.

Income Tax Slab News: देश में करोड़ों लोग Income Tax Return दाखिल करते हैं। वहीं अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आ गई है. 31 जुलाई 2023 तक करदाताओं को वित्त वर्ष 2022-23 में हुई अपनी कमाई का खुलासा करना होगा. वहीं, अगर कोई तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उन लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. वहीं, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया है.

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इनकम टैक्स रिटर्न- Income Tax Return

वहीं इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) दाखिल करना बेहद खास है क्योंकि इस बार मोदी सरकार की ओर से लोगों को एक खुशखबरी भी दी गई है. दरअसल, बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से अहम घोषणा की गई और लोगों को टैक्स फाइलिंग सीमा से छूट दी गई. इस छूट से करोड़ों लोगों को फायदा भी हुआ है.

न्यू टैक्स रिजीम- New Tax Regime

दरअसल, मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स सीमा में छूट बढ़ा दी है. बजट 2023 में ऐलान किया गया था कि अगर कोई करदाता नई कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर छूट मिलेगी. इसका मतलब यह है कि अगर लोग नई कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न (income Tax Return) दाखिल करते हैं, तो उन्हें 7 लाख रुपये की वार्षिक आय तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।

लाभ मिलेगा- Will Get Benefit

इसके साथ ही मोदी सरकार (Modi government) ने नई टैक्स व्यवस्था में लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी दिया है. अगर आप सैलरी पर काम करते हैं तो लोगों को नई टैक्स व्यवस्था से 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. ऐसे में लोगों को 7 लाख रुपये की सालाना आय पर टैक्स छूट के साथ-साथ 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. ऐसे में नई टैक्स व्यवस्था से सालाना 7.5 लाख रुपये तक की आय तक लोगों को टैक्स छूट मिल सकती है.

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