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काम की खबर: हफ्ते में सिर्फ 4 दिन करना होगा काम, सैलरी पर भी पड़ेगा असर, गले साल लागू होंगे ये 4 Labour Code ! जानिए पूरी जानकारी

4 Labour Code
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काम की खबर: हफ्ते में सिर्फ 4 दिन करना होगा काम, सैलरी पर भी पड़ेगा असर, गले साल लागू होंगे ये 4 Labour Code ! जानिए पूरी जानकारी

4 Labour Code Implementation: केंद्र सरकार 2022-3 तक चारों लेबर कोड को लागू करने पर विचार कर रही है। इन कोड के लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में कमी आएगी (Labour Code Effect on In Hand Salary), जबकि पीएफ में योगदान (Labour Code Effect on Provident Fund) बढ़ेगा। इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि अगर आप 15 मिनट से ज्यादा काम करते हैं तो कंपनी को आपको ओवरटाइम (Overtime after new labour code) देना होगा। इतना ही नहीं इसके बाद कंपनियां कर्मचारियों से एक दिन में अधिकतम 12 घंटे काम (12 working hour) ले सकती हैं यानी 3 दिन का वीक ऑफ (3 Day week off) भी मिल सकता है।

4 Labour Code Implementation: लंबे समय से मोदी सरकार की ओर से चार लेबर कोड आने की बात चल रही है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है. अब उम्मीद की जा रही है कि यह लेबर कोड अगले साल आ सकता है। इन 4 श्रम संहिताओं में वेतन/वेतन संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, कार्य-विशिष्ट सुरक्षा संहिता, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता (OSH), और सामाजिक और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि चार श्रम संहिताएं अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागू होने की संभावना है, क्योंकि बड़ी संख्या में राज्यों ने अपने मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन चूंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र चाहता है कि राज्य इसे एक साथ लागू करें।

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केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर श्रम संहिता के नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसके अलावा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मजदूरी पर श्रम संहिता पर मसौदा नियम तैयार किए हैं। औद्योगिक संबंध संहिता के प्रारूप नियम 20 राज्यों द्वारा तैयार किए गए हैं और सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रारूप नियम 18 राज्यों द्वारा तैयार किए गए हैं। इस श्रम संहिता के लागू होने के बाद एक सप्ताह में दो के बजाय तीन अवकाश भी मिलेंगे। ओवरटाइम भी मिलेगा। आइए जानते हैं इसके क्या फायदे और नुकसान हैं।

हफ्ते में 3 दिन मिल सकता है वीकऑफ, लेकिन बढ़ जाएंगे काम के घंटे

नए मसौदे के कानून के मुताबिक रोजाना अधिकतम काम के घंटे बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव है। वहीं, एक हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा। यानी अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो आपको हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा, लेकिन अगर आप दिन में 12 घंटे काम करते हैं, तो आपको सिर्फ 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है। यानी कंपनी चाहे तो ऐसी व्यवस्था भी कर सकती है कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही कर्मचारी को 12-12 घंटे काम मिल सके और बाकी के तीन दिन छोड़ दें.

अगर आप 15 मिनट ज्यादा काम करते हैं तो आपको ओवरटाइम मिलेगा

नई श्रम संहिता लागू होने के बाद अगर आप अपनी शिफ्ट से 15 से 30 मिनट ज्यादा काम करते हैं तो इसे 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है. यानी अगर नए श्रम संहिता में प्रावधानों को मंजूरी मिलती है तो 15 मिनट अतिरिक्त काम करने पर आपको ओवरटाइम मिलेगा. मौजूदा नियमों के तहत 30 मिनट तक के काम को ओवरटाइम नहीं माना जाता है। सवाल यह है कि यह कितना ओवरटाइम होगा? आपकी सैलरी के हिसाब से 30 मिनट यानी आधे घंटे की सैलरी की गणना कर आपको दी जाएगी.

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आधे घंटे का ब्रेक 5 घंटे के बाद मिलेगा

नए श्रम संहिता के नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम करने की इजाजत नहीं है। 5 घंटे के बाद कर्मचारी को आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। सरकार ने नए नियम इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि कर्मचारियों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और कंपनियां किसी भी तरह के कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकें.

इन हैंड वेतन कम होगा? 

नए नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी के वेतन में मूल वेतन यानी मूल वेतन का हिस्सा 50 फीसदी तक होगा और बाकी 50 फीसदी सभी तरह के भत्ते होंगे. फिलहाल कंपनियां बेसिक सैलरी का 25-30 फीसदी ही रखती हैं। ऐसे में सभी तरह के भत्ते 70-75 फीसदी के दायरे में हैं। इन भत्तों के कारण कर्मचारियों के खाते में अधिक वेतन आता है, क्योंकि सभी प्रकार की कटौती मूल वेतन पर की जाती है और यह बहुत कम होती है। ऐसे में नई वेज कोड लागू होने के बाद आपकी इनहैंड सैलरी में 7-10% की कमी हो सकती है।

बढ़ेगा पीएफ में योगदान?

अगर मूल वेतन में वृद्धि होती है तो पीएफ में अंशदान भी बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएफ की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है। मूल वेतन का 12-12 प्रतिशत नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि में योगदान दिया जाता है। यदि आपकी कंपनी मूल वेतन के रूप में केवल 25-30 प्रतिशत सीटीसी का भुगतान कर रही है, तो इसका मतलब है कि नया वेतन कोड लागू होने के बाद पीएफ में आपका योगदान लगभग दोगुना हो जाएगा।

ग्रेच्युटी के कितने पैसे कटेंगे?

ग्रेच्युटी और पीएफ का कैलकुलेशन लगभग एक जैसा होता है. ग्रेच्युटी में 15 दिन की बेसिक सैलरी काटी जाती है। तो अगर आपका मासिक मूल वेतन 10000 रुपये है तो आपकी ग्रेच्युटी में 5000 रुपये की कटौती की जाएगी। अगर आपकी कंपनी ने आपके सीटीसी के 25% पर मूल वेतन रखा है, तो नया वेतन कोड लागू होने के बाद मूल वेतन दोगुना हो जाएगा। और ग्रेच्युटी में कटौती भी दोगुनी हो जाएगी।

एक उदाहरण से समझें

मान लीजिए वर्तमान में आपका मूल वेतन 10 हजार रुपये है, जो सीटीसी का 25 प्रतिशत है और हाथ में वेतन 35 हजार रुपये है। ध्यान रहे कि यह वेतन पीएफ अंशदान और ग्रेच्युटी काटने के बाद आपकी और नियोक्ता की 12-12 प्रतिशत राशि है। नई वेतन संहिता लागू होने के बाद मूल वेतन 20 हजार रुपये होगा। ऐसे में पीएफ में अंशदान और ग्रेच्युटी दोगुनी हो जाएगी। यानी सैलरी में करीब 2800 रुपये की कटौती की जा सकती है, जिसमें 12-12 फीसदी यानी 2400 रुपये पीएफ है और मान लेते हैं कि 400 रुपये के आसपास ग्रेच्युटी है. इस तरह पहले आपकी सैलरी 35 हजार रुपये थी, अब यह 32,200 रुपये तक आ सकता है।



पेंशन बढ़ेगी

प्रोविडेंट फंड में दो तरह की कटौती होती है। एक है भविष्य निधि और दूसरी है कर्मचारी पेंशन योजना। नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि में योगदान किए गए 12 प्रतिशत में से केवल 3.67 प्रतिशत भविष्य निधि में जाता है, जबकि 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। वहीं, कर्मचारी द्वारा किया गया 12 प्रतिशत का पूरा योगदान भविष्य निधि में जाता है। नए वेतन कोड के बाद, मूल वेतन में वृद्धि के कारण कर्मचारी द्वारा पीएफ में किया जाने वाला योगदान भी बढ़ जाएगा। यानी कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान भी बढ़ेगा। मान लीजिए अब नियोक्ता और कर्मचारी दोनों 1200-1200 रुपये पीएफ में डालते हैं और कंपनी केवल 25 प्रतिशत मूल वेतन देती है, तो नए वेतन कोड के बाद यह 2400-2400 हो जाएगा। यानी पहले जो 833 रुपये नियोक्ता से कर्मचारी पेंशन योजना में जाता था, अब वह बढ़कर 1666 रुपये हो गया है।

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बदल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर

कंपनियां अक्सर विशेष भत्तों के जरिए कर्मचारी के हाथ में ज्यादा पैसा डालने की कोशिश करती हैं। अगर बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ेगा तो कंपनियां सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगी और स्पेशल अलाउंस कम करेंगी. यानी आपका सीटीसी पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी और स्पेशल अलाउंस घटेगा। जिन कंपनियों में स्पेशल अलाउंस सिस्टम नहीं है, वहां सैलरी स्ट्रक्चर इस तरह से बदला जाएगा कि कंपनियों को कोई नुकसान न हो।

कितने लेबर कानूनों से बनाए हैं ये 4 कोड?

सरकार ने वेतन और सामाजिक सुरक्षा के कोड समेत 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड बनाए हैं। Nishith Desai Associates के प्रमुख (HR Laws) विक्रम श्रॉफ ने कहा कि श्रम संहिता में कुछ नई अवधारणाएं पेश की गई हैं लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मजदूरी की परिभाषा का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा, यह परिभाषा चारों श्रम संहिताओं में समान है। इसका श्रमिकों और नियोक्ताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसका कर्मचारी के हाथ में आने वाले वेतन पर भारी प्रभाव पड़ सकता है।



वेज की नई परिभाषा क्या है?

नए कोड में मूल वेतन, डीए, रिटेनिंग और विशेष भत्ते शामिल किए गए हैं। एचआरए, वाहन, बोनस, ओवरटाइम भत्ता और कमीशन को इससे बाहर रखा गया है। नए नियम के तहत सभी भत्ते कुल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते। यदि यह 50 प्रतिशत से अधिक है, तो अधिक राशि को वेतन के भाग के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए पहले ग्रेच्युटी की गणना मूल वेतन यानी मूल वेतन के आधार पर की जाती थी, लेकिन अब यह वेतन के आधार पर मिलेगी. इससे कर्मचारी के वेतन में वृद्धि हो सकती है और नियोक्ता के खर्च में वृद्धि होगी।

कितना बढ़ेगा कंपनी का बिल?

निश्चित अवधि के कर्मचारियों पर खर्च बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेच्युटी अनिवार्य हो जाएगी। उच्च वेतन और मध्य वेतन समूहों में कम बोझ होगा, लेकिन कम वेतन श्रेणी के समूह में, कंपनी के खर्च में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों के वेतन पर असर पड़ सकता है। यानी इन चारों श्रम संहिताओं के लागू होने से कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन कंपनियों का बोझ कुछ बढ़ सकता है.


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