- Banking Fraud: 10 दिनों में बैंक खाते से गायब हो गए सभी पैसे मिलेंगे… RBI ने बताया- बस यह काम करना होगा
RBI Alert for Bank Fraud: अगर आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हैं तो आपको 3 दिन के भीतर इस बारे में बैंक से शिकायत करनी होगी। तभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
युग डिजिटल का है। चाय-पकोड़े खाने से लेकर खरीदारी और कार खरीदने तक… हम भुगतान करने के लिए डिजिटल दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। UPI भुगतान, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप … भुगतान के ये तरीके नकद लेनदेन से अधिक चलन में हैं। इस डिजिटल लेनदेन के दौरान साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं।
आप या आपके द्वारा ज्ञात कोई व्यक्ति बैंकिंग से संबंधित धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। इसे ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड कहा जाता है। इसमें हैकर्स आपके अकाउंट से जुड़ी जानकारी को हैक करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। इसके बाद, आप अपने हाथों को रगड़ते रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने खाते से गायब धन वापस पा सकते हैं?
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RBI ने बताया- क्या करना है
भारतीय रिजर्व बैंक ने आपके खाते से गायब होने वाले धन को पुनर्प्राप्त करने का एक तरीका दिया है। RBI का कहना है कि अगर कोई अनधिकृत लेनदेन होता है, तो उसके बाद भी आपका पूरा पैसा वसूला जा सकता है। हालांकि, इसके लिए सावधानी जरूरी है। RBI का कहना है कि बैंक को ऐसे किसी भी गलत लेनदेन की जानकारी तुरंत देने से आप नुकसान से बच सकते हैं।
रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार – ‘यदि आपको अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के कारण नुकसान हुआ है और यदि आप तुरंत अपने बैंक को सूचित करते हैं, तो आपकी देयता सीमित हो सकती है, लेकिन शून्य भी है।’ अगर आपके खाते में कोई गैरकानूनी लेनदेन होता है, तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। आप बिना देर किए जानकारी देने से बच सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने सारे पैसे पा सकते हैं।
आखिर पूरा पैसा कैसे लौटाया जाएगा?
अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे वापस कैसे पाएं … भले ही आप बैंक खाते से पैसे निकालने की शिकायत करें, तो बैंक पैसा कहां से लौटाएगा! दरअसल, ऐसे साइबर फ्रॉड के खतरे से बचने के लिए बैंकों द्वारा बीमा पॉलिसी ली जाती है। ऐसी स्थिति में, बैंक आपके साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में सारी जानकारी सीधे बीमा कंपनी को बताएगा और फिर आपके नुकसान की भरपाई के लिए बीमा राशि को वहां से ले जाएगा। इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बीमा कंपनियां लोगों को सीधे कवरेज दे रही हैं।
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धोखाधड़ी का शिकार होने के 3 दिनों के भीतर शिकायत करें
अगर आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हैं, तो आपको 3 दिन के भीतर इस बारे में बैंक से शिकायत करनी होगी। तभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। RBI ने कहा है कि निर्धारित समय के भीतर बैंक को जानकारी देने के बाद, ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी से निकाली गई राशि 10 दिनों के भीतर उसके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। आरबीआई (RBI) ने यह भी कहा है कि अगर 4 से 7 दिनों के बाद किसी बैंक खाते की धोखाधड़ी की सूचना दी जाती है, तो ग्राहक को 25,000 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ेगा।
आप भी करा सकते हैं इंश्योरेंस
आप चाहें तो साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए खुद का बीमा भी करा सकते हैं। बजाज एलियांज (Bajaj Allianz) और HDFC Argo जैसी कंपनियाँ इस तरह का बीमा प्रदान करती हैं। इस बीमा के तहत, यदि आपके खाते में कोई साइबर धोखाधड़ी है, तो आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। ऑनलाइन लेनदेन के कारण, साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए बीमा का दायरा भी इन दिनों बहुत बढ़ गया है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने ग्राहक सुरक्षा, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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Posted by Talk Aaj.com
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