Delhi High Court:’24 घंटे में डिलीट करें ट्वीट’, स्मृति ईरानी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 3 नेताओं को किया तलब

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Delhi High Court:’24 घंटे में डिलीट करें ट्वीट’, स्मृति ईरानी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 3 नेताओं को किया तलब

Smriti Irani Defamation Case: स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन नेताओं को समन जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि ये आरोप स्मृति और उनकी बेटी के खिलाफ बिना तथ्यों की जांच किए लगाए गए हैं.

Smriti Irani Defamation Case:दिल्ली हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी (Smriti Irani) की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी किया है. इन दोनों नेताओं द्वारा अपनी बेटी पर लगाए गए आरोपों को लेकर स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने इन कांग्रेस नेताओं को 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर की गई अपनी टिप्पणियों को हटाने को कहा। कहा- कमेंट नहीं हटाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन कमेंट्स को हटाता है स्मृति ईरानी ने मानहानि का आरोप लगाते हुए 20 लाख के हर्जाने की मांग की है.

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बिना तथ्यों को जांचे लगाए आरोप- HC

इस मामले में जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि ये आरोप (स्मृति और उनकी बेटी के खिलाफ) बिना तथ्यों की पुष्टि किए लगाए गए हैं. इससे वास्तव में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसलिए कोर्ट ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर प्रेस कांफ्रेंस में लगाए गए आरोपों को हटाने का निर्देश दे रहा है.

24 घंटे के भीतर ट्वीट करना होगी डिलीट

कोर्ट ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को खुद ही संबंधित सामग्री को हटा देना चाहिए. कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट से हटाने की मांग की थी. इसके बाद ईरानी ने यह कानूनी कार्रवाई की।

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कांग्रेस नेता ने कही ये बात

अदालत का समन जारी करने के बाद कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा कि वह और मामले में शामिल कांग्रेस के अन्य नेता सभी तथ्यों को अदालत के सामने रखेंगे और केंद्रीय मंत्री के मामले को कमजोर करने की कोशिशों को विफल करेंगे. उन्होंने ट्वीट किया, ‘दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर हमें स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले पर औपचारिक रूप से जवाब देने को कहा है। हम अदालत के सामने तथ्यों को रखने के लिए उत्सुक हैं। स्मृति ईरानी जिस तरह से मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उसे हम चुनौती देंगे और नाकाम करेंगे।

Edited by :- ppsingh

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

Posted by Talkaaj 

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TalkAaj

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