आपको पता है मृत्यु के बाद PAN, Aadhaar, Voter ID card और Passport का क्या होता है, 4 प्वाइंट्स में समझें

Voter ID Card and Passport After Death
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आपको पता है मृत्यु के बाद PAN, Aadhaar, Voter ID Card और Passport का क्या होता है, 4 प्वाइंट्स में समझें

Voter ID Card and Passport After Death: मृत्यु के बाद व्यक्ति के आधिकारिक दस्तावेज के साथ क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। आइए आज जानते हैं उस नियम के बारे में।

PAN Aadhaar After Death: मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी अक्सर यह नहीं जानते हैं कि मृतक के विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों और सरकारी आईडी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि के साथ उन्हें क्या करना चाहिए। रखना? साथ ही, क्या वे इन दस्तावेजों को उन संस्थानों को सौंप सकते हैं जो उन्हें संभालते और जारी करते हैं? आज की कहानी में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। 4 प्वाइंट्स में समझें कि सरकार ने इन दस्तावेजों को लेकर क्या नियम बनाए हैं।

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4 प्वाइंट्स में समझें

  1. आधार संख्या पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। आधार कार्ड की जरूरत कई जगहों पर पड़ती है जैसे एलपीजी सब्सिडी, सरकार से छात्रवृत्ति का लाभ, ईपीएफ खाते आदि लेते समय। इसे सरेंडर करने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मृतक के परिजन इसे यूडीएआई की वेबसाइट पर जाकर लॉक करवा सकते हैं।
  2. व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजन मृतक का पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आयकर विभाग से संपर्क करना होगा। सरेंडर करने से पहले मृत व्यक्ति के सभी खातों को परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए या बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि बाद में कोई समस्या न हो।
  3. व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिजन वोटर आईडी रद्द करवा सकते हैं। इसके लिए परिवार के किसी सदस्य को चुनाव कार्यालय जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद यह कार्ड रद्द हो जाएगा। मतदाता पहचान पत्र को रद्द करने के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए जब आप जाएं तो उसे अपने साथ ले जाएं।
  4. आधार कार्ड की तरह, पासपोर्ट रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। बता दें, पासपोर्ट के लिए एक तय समय सीमा दी जाती है। जिसके खत्म होने के साथ ही इसकी वैलिडिटी भी खत्म हो जाती है।

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