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PPF Account से जुड़े ये 8 नियम हर किसी को पता होने चाहिए, वरना करोड़पति बनने का सपना रह जाएगा अधूरा
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF के बेहतरीन रिटर्न और टैक्स (Tax) छूट के कारण यह हर किसी का पसंदीदा बनता जा रहा है। इसके तहत निवेश की गई मूल राशि पर धारा 80सी के तहत कर नहीं लगता है। वहीं, इस पर मिलने वाला ब्याज भी धारा 10 के तहत टैक्स के दायरे से बाहर रहता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि PPF में लंबे समय तक पैसा निवेश करके वे रिटायरमेंट तक करोड़पति बन सकते हैं. अगर आप भी PPF में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपको इससे जुड़े 9 नियमों का पालन करना चाहिए।
1- PPF Account कौन खोल सकता है?
PPF 15 साल में मैच्योर होने वाली स्कीम है, जिसे 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे आप बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह खोल सकते हैं. आप खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बैंक से डाकघर और डाकघर से बैंक दोनों में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति खोल सकता है.
2- PPF डिपॉजिट, कब और कितनी बार?
एक व्यक्ति एक साल में अधिकतम 12 बार PPF खाते में पैसा जमा कर सकता है। आप चाहें तो हर महीने पैसा जमा कर सकते हैं या फिर चाहें तो साल की शुरुआत में एक बार में ही पूरा पैसा जमा कर सकते हैं.
3- PPF की ब्याज दर
PPF पर आपको गारंटीशुदा रिटर्न मिलता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका पैसा शेयर बाजार में निवेश नहीं किया जाता है, इसलिए शेयर बाजार के प्रदर्शन के आधार पर रिटर्न बढ़ता या घटता नहीं है। PPF पर ब्याज दर सरकार द्वारा तय की जाती है और हर तिमाही इसकी समीक्षा की जाती है। फिलहाल यह दर 7.1 फीसदी है.
4- PPF डिपॉजिट लिमिट
आपको PPF में कम से कम 500 रुपये जमा करने होंगे, ताकि खाता सक्रिय रहे। इस खाते में आप एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. इससे ज्यादा पैसा जमा करने पर आपको न तो इस पर कोई ब्याज मिलेगा और न ही 80सी के तहत टैक्स छूट मिलेगी. यह अतिरिक्त राशि ग्राहक को बिना किसी ब्याज के लौटा दी जाती है।
5- बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट
PPF Account किसी भी बच्चे के माता-पिता द्वारा बच्चे के नाम पर खोला जा सकता है। यदि कोई दादा-दादी अपने पोते-पोती के लिए पीपीएफ खाता खोलना चाहते हैं, तो वे इसे नहीं खोल सकते। केवल माता-पिता ही बच्चे के नाम पर खाता खोल सकते हैं।
6- कितने खाते खोले जा सकते हैं
एक व्यक्ति केवल एक ही PPF Account खोल सकता है। इसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में से किसी एक में खोला जा सकता है। एक खाता दोनों जगह नहीं खोला जा सकता. हालाँकि, आप अपने खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवश्य स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर गलती से दो खाते खुल जाते हैं तो दूसरे खाते को नियमित खाता माना जाएगा.
7- पीपीएफ को समय से पहले बंद कराना
आप चाहें तो मैच्योरिटी से पहले भी अपना PPF अकाउंट बंद कर सकते हैं. हालाँकि, यह भी 5 साल पूरे होने के बाद ही संभव है। साथ ही कुछ शर्तों के तहत आप इसे रुकवा भी सकते हैं. पीपीएफ को समय से पहले बंद करने और पैसे निकालने की शर्त यह है कि पैसे का इस्तेमाल किसी घातक बीमारी के लिए किया जाना चाहिए। इसे खाताधारक, उसके पार्टनर, बच्चे या माता-पिता के इलाज के लिए निकाला जा सकता है। इसके अलावा आपको मेडिकल अथॉरिटी से जरूरी इजाजत भी लेनी होगी.
8- नामांकन के लिए अलग फॉर्म
जब आप पीपीएफ फॉर्म (Form-A) भरते हैं तो इसमें नामांकन दाखिल करने का कोई विकल्प नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अलग फॉर्म भरना होगा. ध्यान रहे कि आपको नॉमिनेशन फॉर्म (Form-E) जरूर भरना होगा, ताकि बाद में नॉमिनी को लेकर कोई कानूनी दिक्कत न हो।
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