Traffic Alert: हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है 2000 रुपये का चालान, न करें ये गलती | Helmet Traffic Rules In Hindi 2024
Helmet Traffic Rules In Hindi | अगर आपने हेलमेट पहन रखा है तो भी इन नियमों का पालन न करने पर आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है।
Traffic Alert In Hindi: दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट आपके जीवन की रक्षा करता है। लेकिन भारत में लोग अक्सर इसे बोझ समझते हैं। यही कारण है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मजबूरी के चलते लोग हेलमेट पहनते तो हैं, लेकिन सिर्फ चालान के डर से नहीं बल्कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए।
इसी को ध्यान में रखते हुए कानून में हेलमेट पहनने के लिए भी तय नियम लागू किए गए हैं. ऐसे में अगर आपने हेलमेट पहना है तो भी इन नियमों का पालन न करने पर आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में भी हेलमेट के नियमों का पालन न करने पर भारी चालान की व्यवस्था की गई है.
हेलमेट की स्ट्रैप बंद न करने पर कटता है चालान
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि आप मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनते हैं लेकिन उसका स्ट्रैप बांधना भूल जाते हैं, तो इसके लिए जुर्माना भी लग सकता है। नियम 194D MVA के मुताबिक बाइक या स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति का 1000 रुपये का चालान काटा जाएगा.
हेलमेट BIS सर्टिफाइड जरूर हो
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, हेलमेट हमेशा BIS प्रमाणित होना चाहिए। अगर आप कोई सस्ता हेलमेट खरीदते हैं जो बीआईएस सर्टिफाइड (BIS certified) नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका चालान कटना तय है। बिना BIS के हेलमेट पहनने पर 194D MVA के अनुसार ₹1000 से अधिक का जुर्माना लग सकता है। बिना बीआईएस वाले हेलमेट आपके सिर की रक्षा नहीं करते हैं और अक्सर दुर्घटनाओं के दौरान टूट जाते हैं। ऐसे में सिर्फ चालान के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी अच्छा हेलमेट पहनें।
टूटे हेलमेट पर भी चालान
हेलमेट आपके जीवन की सुरक्षा के लिए है। ऐसे में अगर आप खराब या टूटा हुआ हेलमेट पहनते हैं तो यह आपके किसी काम का नहीं है। इसे समझाने के लिए ट्रैफिक पुलिस आपका 1000 रुपये का चालान काट सकती है.
बिना BIS के हेलमेट बेचना भी गैरकानूनी है
केंद्र सरकार ने दो साल पहले Bureau of Indian Standards (BIS) प्रमाणित हेलमेट अनिवार्य कर दिया था। इसके तहत बिना बीआईएस सर्टिफिकेशन के हेलमेट का निर्माण और बिक्री भी अपराध होगा।
बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी है
हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा नियमों को अपडेट करते हुए दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए नियम बनाए हैं। इसके तहत बच्चे को स्कूटर या बाइक पर ले जाते समय हेलमेट और हार्नेस बेल्ट जरूरी है। इसके अलावा दोपहिया वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं हो सकती.
चालान Status पता करने का तरीका
कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा चालान ऑनलाइन काट लिया गया है। इसकी सूचना अक्सर हमें एसएमएस के माध्यम से मिलती है। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा चालान कटा है या नहीं। अगर आपको नहीं पता कि इसका कैसे पता लगाया जाए। आत नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करते आप अपने E-Challan स्टेटस का पता कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- अब वेबसाइट पर मौजूद चेक चालान स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपको स्क्रीन पर चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) के ऑप्शन दिखाई देगें।
- यहां पर आपको वाहन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- अब आपको यहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा
- इसके बाद आपको ‘Get Detail’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका चालान कटा है या नहीं
ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें
अपराध | पहले चालान या जुर्माना | अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) | 100 रूपये | 500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | 100 रूपये | 500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | 500 रूपये | 2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | 1000रूपये | 5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | 500 रूपये | 10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | 500रूपये | 5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) | 5000 रूपये | |
ओवर स्पीडिंग (183) | 400 रूपये | 1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | 1000 रूपये | 5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | 2000रूपये | 10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | 500 रूपये | 5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) | 2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त | 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | 100 रूपये | 1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 5 हज़ार रूपये तक | 10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | 1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रूपये | 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | 100 रूपये | 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | 10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी नहीं | सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |
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