Inter Caste Marriage Yojana Hindi | Marriage Yojana | नए शादीशुदा लोगों को सरकार दे रही है 5 लाख रुपये, जल्दी करे आवदेन! | Marriage Couple Yojana
Inter Caste Marriage Yojana : भले ही हमारे समाज में अंतर्जातीय विवाह (Inter-caste marriage) का विरोध हो रहा हो, लेकिन सामाजिक समरसता (Social harmony) बनाए रखने और छुआछूत की रोकथाम के लिए गहलोत सरकार की ओर से डॉ. सविता बेन अंबेडकर ने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन में सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है. उसके बाद योजना को पंख लग रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में बड़ी संख्या में जोड़े विवाह के लिए आवेदन कर रहे हैं। कोरोना संकट भी कपल्स को शादी करने से नहीं रोक सका।
कोराना काल में भी सरकार की गाइडलाइन के तहत 90 जोड़ों ने अंतरजातीय विवाह किया। योजना के तहत सरकार ने पिछले वर्ष 33 करोड़ 55 लाख रुपये और चालू वर्ष में 4 करोड़ 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है.
क्या है योजना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित इस अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसमें से 3 लाख 75 हजार रुपये राज्य सरकार और 1 लाख 25 हजार रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं। वर्ष 2013 से पहले प्रोत्साहन राशि मात्र 50 हजार रुपये थी, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी. अंतरजातीय विवाह के मामले में अजमेर, कोटा, श्रीगंगानगर, जयपुर और अलवर राजस्थान के शीर्ष 5 जिलों में शामिल हैं।
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Inter Caste Marriage Yojana पर एक नजर
- सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, योजना के तहत पिछले साल 431 जोड़ों का विवाह हुआ।
- चालू वर्ष में 90 जोड़ों ने अंतर्जातीय विवाह किए हैं।
- 2006-07 में जयपुर शहर में सिर्फ एक अंतर्जातीय विवाह हुआ था।
- 2011-12 में यह आंकड़ा 122 पर पहुंच गया।
- 2013-14 में प्रोत्साहन राशि बढ़ने के बाद यह आंकड़ा सीधे 267 पर पहुंच गया।
यह है योजना की पात्रता
समाज कल्याण विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि अनुसूचित जाति के युवक या युवतियां, जिन्होंने सवर्ण हिंदू पुरुष या महिला से शादी की है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही दोनों राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। दंपती में से किसी की भी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए और अविवाहित भी होना चाहिए।
दूसरी शादी तो मिलेगा फायदा?
आपको बता दें कि इस योजना का फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो पहली बार शादी कर रहे हैं. अगर कोई दूसरी शादी करता है तो उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा.
दो योजना का फायदा उठा सकते हैं या नहीं?
आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों योजनाओं का फायदा आप नहीं उठा सकते हैं. ऐसे में अगर आपने किसी योजना का फायदा उठा लिया है तो वह अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा.
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युगल की संयुक्त आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो
बुनकर के अनुसार कई बार आवश्यक दस्तावेज के अभाव में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाती है. अंतरजातीय विवाह करने वाले युवकों को राज्य सरकार 5 लाख रुपये देती है। 1 माह के अंदर आवेदन करने पर लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिए अंतर्जातीय जोड़े के विवाह के प्रमाण के रूप में सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, साथ ही जोड़े की संयुक्त आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2.50 लाख रुपए की ज्वाइंट एफडी
डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दम्पत्ति के सुखी वैवाहिक जीवन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि में से रु. पति-पत्नी के लिए 5 लाख रु. दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में 2.50 लाख 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में। डाले जाते हैं। वहीं, वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक एवं घरेलू सामान आदि की खरीदारी के लिए उनके संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से 2.50 लाख रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाती है.
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कई राज्य सरकारें भी चला रही हैं स्कीम
आपको बता दें कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए यह योजना केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी चला रही हैं। हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को 50000 रुपये और डॉ भीमराव अम्बेडकर कोष के तहत 2.5 लाख रुपये की राशि दी जाती है। वहीं इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 3 लाख 75 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा और 1 लाख 25 हजार रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
- हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह का पंजीकरण कराने के बाद जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- आवेदन के साथ दलित समुदाय के दंपत्ति का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- ऐसा दस्तावेज भी संलग्न करना होगा, जिससे यह पता चल सके कि यह कपल की पहली शादी है।
- आवेदन के साथ कानूनी तौर पर शादीशुदा होने का शपथ पत्र जरूरी है।
- आय प्रमाण पत्र और संयुक्त बैंक खाते का विवरण देना आवश्यक है।
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ये हैं शर्तें
- विवाहित जोड़े में से एक दलित समुदाय से होना चाहिए और दूसरा दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए।
- योजना का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब जोड़े ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया हो।
- इस योजना का लाभ पहली बार शादी करने के बाद ही उठाया जा सकता है। दूसरी शादी करने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।
- आवेदन भरकर शादी के एक साल के अंदर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा।
- यदि नवविवाहित जोड़े को अंतरजातीय विवाह के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता पहले ही प्राप्त हो चुकी है तो इस ढाई लाख रुपये की राशि में से वह राशि काट ली जायेगी.
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कैसे करें आवेदन
अगर आप भी केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं तो इसका लाभ लेने के लिए आपको अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र भरकर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होगा। . आप इस आवेदन को जिला प्रशासन या राज्य सरकार को भी भेज सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन या राज्य सरकार की ओर से इसे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजा जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप https://ambedkarfoundation.nic.in/ पर जा सकते हैं। आपको इस योजना से संबंधित जानकारी वेबसाइट के योजना अनुभाग में मिल जाएगी। आवेदन करने का फॉर्म भी यहीं से मिल जाएगा।
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