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Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana 2023 Details in Hindi | लड़कियों की शादी के लिए सरकार देगी 51 हजार रुपये, ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
TalkAaj News Desk: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana) हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत लड़कियों को सम्मान देने और गरीब परिवारों की बेटियों और विधवा/निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ी महिलाओं और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए सरकार अनुदान देती है। इस योजना के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जाते हैं। पंजीकरण के बाद ही उक्त योजना का अनुदान विवाहित लड़की के माता-पिता को दिया जाएगा।
गुरुग्राम, ऑनलाइन डेस्क। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana) हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत सरकार लड़कियों को सम्मान देने और गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवा/निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ी महिलाओं और अनाथ लड़कियों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान देती है। इस योजना के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जाते हैं।
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गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव के मुताबिक आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण के बाद ही उक्त योजना का अनुदान विवाहित लड़की के माता-पिता को दिया जाएगा।
Vivah Shagun Yojana Online आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://saralharaana.gov.in/) पर जाएं।
- यहां होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा, आपको रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके वेब ब्राउजर में एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको एक फॉर्म भरना होगा।
- सबसे पहले अपना पूरा नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालें और अपना राज्य चुनें।
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अब आपको यहां एक वैलिड आईडी मिल जाएगी. जिससे आप कभी भी अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं।
- इस प्रकार सरल हरियाणा वेब पोर्टल पर आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।
योजना से किसे कितना लाभ मिलेगा?
इस योजना में कक्षा के आधार पर लड़कियों की शादी के लिए सरकार द्वारा शगुन राशि दी जाती है। इसके तहत यदि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उन्हें कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा.
सभी वर्ग की विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, अनाथ बच्चे, जो बीपीएल सूची में हैं या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, तो उन्हें इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा.
बीपीएल सूची में शामिल सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा. इसी प्रकार, अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
यदि कोई विवाहित जोड़ा 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग है, तो उन्हें 51,000 रुपये और यदि पति-पत्नी में से कोई एक 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग है, तो उन्हें 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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वर्ग शगुन की कुल राशि
- विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ और निराश्रित बच्चे। (गरीबी रेखा से नीचे या जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष एक लाख से कम हो) – 51000
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय। – 71,000
- खिलाड़ी महिलाएँ (किसी भी जाति/किसी भी आय)। – 31,000
- एससी को छोड़कर बीपीएल की सभी श्रेणियां। – 31,000
- सभी श्रेणियों (एससी/बीसी सहित) के परिवार जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रुपये से कम है। 1,80,000 प्रति वर्ष – 31,000
- सामूहिक विवाह – 51,000
- दिव्यांगजन- यदि कोई नवविवाहित जोड़ा है तो दोनों दिव्यांग हैं। – 51,000
- दिव्यांगजन – यदि नवविवाहित जोड़े के पति या पत्नी में से कोई एक विकलांग है। – 31,000
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Posted by Talk Aaj.com