High Security Number Plate Mandatory, डेडलाइन तय | बाइक, कार वालों के लिए बड़ी खबर! जल्दी से जानें वरना लगेगा 10000 का जुर्माना
-परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों के लिए जारी किया आदेश
– 15 दिसंबर के बाद होगी कार्रवाई
– छह माह में हर वाहन में इसे लगाने का लक्ष्य
छिंदवाड़ा. परिवहन कार्यालय में एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में अब अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगानी होगी। परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की समय सीमा 15 दिसंबर तय की है। इसके बाद परिवहन अमला और ट्रैफिक पुलिस मिलकर चालानी कार्रवाई करेगी। परिवहन अमले ने इन पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के लिए छह महीने का लक्ष्य रखा है, इस अवधि के दौरान हर वाहन में यह नंबर प्लेट लगा दी जाएगी. High Security Number Plate लगाना परिवहन विभाग के लिए कोई नई कार्ययोजना नहीं है। पहले काफी समय लगने के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में 1 अप्रैल 2019 से अब तक सभी वाहनों में यह नंबर प्लेट लगाने का काम अनिवार्य रूप से किया जा रहा है.
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जुर्माना लगाया जाएगा
जिन वाहनों में 1 अप्रैल 2019 से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) नहीं लगी थीं, उन वाहनों के नंबर प्लेट को छेड़छाड़ करके आसानी से हटाया और बदला जा सकेगा। वहीं, एचएसआरपी लगवाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वाहन सुरक्षित रहेगा, नंबर प्लेट आसानी से नहीं बदली जा सकेगी। प्लेट पंच हो जाने के कारण हटाया नहीं जा सकता। नंबर प्लेट से वाहन और मालिक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बन पाएंगी।
इनका कहना है
1 अप्रैल 2019 से पहले निर्मित वाहनों पर High Security Number Plate Mandatory रूप से लगाई जानी है। 15 दिसंबर तक नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। -मनोज कुमार तेहनगुरिया, आरटीओ, छिंदवाड़ा
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (High Security Number Plate) अनिवार्य है, जिन वाहनों में यह नहीं लगा होगा, उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है. और तीसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी ही जब्त कर ली जायेगी.
अंतिम तिथि समाप्त होने पर परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा था, ”अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए एचएसआरपी में फिट होने के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गई थी। समय सीमा 15 फरवरी, 2023 को समाप्त हो गई।”
कैसा होता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर (HSRP) प्लेट एल्युमीनियम का बना होता है। इसे वाहन पर दो ऐसे स्नैप-ऑन लॉक से लगाया जाता है, जिसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी अगर कोई गाड़ी का नंबर प्लेट बदलना चाहे, तो वह लॉक टूट जाएगा। HSRP के ऊपरी बाएं कोने पर एक 20mm x 20mm आकार का क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम लगा होता है। होलोग्राम का रंग नीला होता है। होलोग्राम में अशोक चक्र की आकृति बनी होती है।
निचले बाएं कोने पर एक 10 अंकों का सीरियल नंबर होता है, जो लेजर बनाया गया होता है। बाएं तरफ ही बीच में भारत के लिए तय इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कोड IND लिखा होता है। नंबर प्लेट के बीचो-बीच उकेरे गए पंजीकरण संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट-स्टैंप वाली रील लगी होती है।
पंजीकरण संख्या के पहले दो अक्षर अंग्रेजी के अल्फाबेट के होते हैं, जो उस राज्य को बताता है, जहां गाड़ी रजिस्टर्ड है। अगला दो अंक राज्य के उस जिले की जानकारी देता है, जहां गाड़ी पंजीकृत है।
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