Home अन्य ख़बरेंऑटोमोबाइल New Challan Rules: गाड़ी चलाते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नही तो 15 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ खानी पड़ सकती है जेल की हवा

New Challan Rules: गाड़ी चलाते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नही तो 15 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ खानी पड़ सकती है जेल की हवा

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5 Documents to Carry to Avoid Traffic Challan
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5 Documents to Carry to Avoid Traffic Challan | New Challan Rules: गाड़ी चलाते समय आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नही तो 15 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ खानी पड़ सकती है जेल की हवा 

बात आज की (Talkaaj):-  इन सभी दस्तावेजों को आप डिजीलॉकर या एम-परिवहन ऐप में रख सकते हैं, यह पूरे देश में मान्य है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सरकार ने अब इस फैसले को स्थायी कर दिया है.

5 Documents to Carry to Avoid Traffic Challans: अगर आप भी ड्राइविंग करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल हम आपको पांच जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो गाड़ी चलाते समय आपके पास होने चाहिए। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको पुलिस रोकती है या आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो अचानक कई सवाल सामने आते हैं, जैसे- क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी है? बीमा है? क्या आपके पास पीयूसी प्रमाणपत्र है? इसका पालन न करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल की सजा भी हो सकती है. इसलिए गाड़ी चलाते समय ये जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें।

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ड्राइविंग लाइसेंस – Driving License

अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास पांच जरूरी दस्तावेज होने जरूरी हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपका ड्राइवर का लाइसेंस है। ड्राइविंग लाइसेंस ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो यह साबित करती है कि आपको कानूनी तौर पर वाहन चलाने की अनुमति है। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा। नवीनतम मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, जर्मनी, भूटान, कनाडा और मलेशिया जैसे विभिन्न देश भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ है भारतीय ड्राइविंग। वहां भी लाइसेंस. ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होगा.

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) -Registration Certificate (RC)

ट्रैफिक पुलिस जब भी किसी वाहन को रोकती है तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ वाहन की आरसी, यह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगती है। इस सर्टिफिकेट में वाहन के मालिक का नाम, वाहन का नाम, इंजन विवरण, पंजीकरण संख्या, तारीख, मॉडल नंबर जैसी जानकारी लिखी होती है। यदि आपको रोका जाता है और आपके पास पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। दोबारा ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 15,000 रुपये का जुर्माना और/या 2 साल की जेल हो सकती है.

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थर्ड पार्टी इंश्योरेंस-third party insurance

वाहन चलाते समय यह दस्तावेज अपने पास रखना अनिवार्य है। चेकिंग के दौरान आपसे वाहन का बीमा प्रमाणपत्र भी मांगा जा सकता है और न दिखा पाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, साथ ही आपका 2000 रुपये तक का चालान भी काटा जा सकता है या तीन महीने के लिए सामुदायिक सेवा भी दी जा सकती है. . जेल की सज़ा हो सकती है.

पीयूसी सर्टिफिकेट- PUC certificate

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए भारत सरकार PUC Certificate पर ज्यादा जोर दे रही है. हर वाहन, चाहे वह दोपहिया हो या चारपहिया, उसके पास PUC Certificate होना जरूरी है। गाड़ी चलाते समय यह दस्तावेज़ अपने पास रखना अनिवार्य है। बीएस3 या उससे कम इंजन के लिए ड्राइवर के पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसे हर तीन महीने में रिन्यू कराना होगा। यदि आपके पास बीएस IV या बीएस 6 संचालित वाहन है, तो आपको जारी होने की तारीख के बाद हर साल प्रमाणपत्र नवीनीकृत करना होगा। अगर आपको रोका जाता है और बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो आपको 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

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आइडेंटिटी प्रूफ – identity proof

यह जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक पहचान पत्र अपने पास जरूर रखें। पुलिस जांच के दौरान अधिकारी आपके द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों से मिलान करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए कह सकता है। आपातकालीन स्थिति में आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज हर समय अपने पास रखना चाहिए।

इन सभी दस्तावेजों को आप डिजीलॉकर या एम-परिवहन में रख सकते हैं क्योंकि यह पूरे देश में मान्य है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सरकार ने अब इस फैसले को स्थायी कर दिया है.joinwhatsapp

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