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Income Tax Update: वित्त मंत्री ने दी खुशखबरी, इनलोगों को अब इनकम टैक्स देने की नही है जरूरत!  

Income Tax Update In Hindi 2023
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Income Tax Update In Hindi 2023: वित्त मंत्री ने दी खुशखबरी, इनलोगों को अब इनकम टैक्स देने की नही है जरूरत!  

Talkaaj News Desk- Income Tax Update: वित्त मंत्री ने कहा कि 1 लाख टैक्स नोटिस उन मामलों में जारी किए गए हैं, जहां लोगों ने आय छिपाई है और उनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक पाई गई है.

Income Tax Day: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि केंद्र सरकार ( central government) द्वारा आयकर दरें नहीं बढ़ाने के बावजूद पिछले 3 से 4 वर्षों में कर राजस्व में वृद्धि हुई है. वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स चोरी पर लगाम लगाई गई है. उन्होंने कहा कि कर संग्रहण की व्यवस्था में दक्षता लाने से कर संग्रहण में वृद्धि हुई है।

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नई टैक्स व्यवस्था में 7.27 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आयकर दिवस पर कर अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. वित्त मंत्री ने कहा कि नई आयकर व्यवस्था में जिन लोगों की सालाना आय 7.27 लाख रुपये है, उन्हें नई कर व्यवस्था के तहत आयकर नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि नई आयकर व्यवस्था में पहली बार 50,000 रुपये की मानक कटौती को शामिल किया गया है.

प्री-फिल्ड आईटीआर से राहत

वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर विभाग का पारदर्शी होने के साथ-साथ करदाता मित्रवत होना भी बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि आईटीआर फॉर्म पहले से भरे जाने से करदाताओं को काफी राहत मिली है. कई करदाताओं को बाद में पता चला कि उन्होंने 10 साल पहले एक एफडी बनाई थी जिसे वे भूल गए थे। लेकिन प्री-फिलिंग के कारण उन्हें इसकी जानकारी हो गई है.

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50 लाख रुपये से अधिक आय छिपाने वालों को नोटिस

वित्त मंत्री ने कहा कि जागरुकता के साथ दबाव के जरिए टैक्स बेस बढ़ाने की बात हो रही है. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग करदाता-अनुकूल व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटिस सिर्फ उन्हीं लोगों को जारी किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी आय छिपाई है. या फिर जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि जिन मामलों में आय 50 लाख रुपये से अधिक पाई गई है, उनमें एक लाख नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इन मामलों का निपटारा मार्च 2024 तक कर लिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 55,000 वन टाइम टैक्स मामले खोले गए हैं.

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16 दिन में आईटीआर प्रोसेसिंग

रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा कि पिछले छह वर्षों में, कोविड के वर्ष को छोड़कर, कर संग्रह उत्कृष्ट रहा है। एक ही दिन में 72 लाख इनकम रिटर्न दाखिल किए गए हैं. उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न प्रोसेस करने का औसत समय घटकर 16 दिन रह गया है. उन्होंने कहा कि करदाताओं की सेवाओं में और अधिक स्वचालन की जरूरत है.

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4 करोड़ आईटीआर दाखिल

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अब तक 4 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किया जा चुका है जो इस अवधि तक बीते साल के मुकाबले 6.5 फीसदी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि इस साल 80 लाख से ज्यादा रिफंड प्रोसेस किये गये हैं. उन्होंने कहा कि आयकर संग्रह के मोर्चे पर पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

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