पुलिस काट रही इनका 25 हजार का चालान, और 6 महीने की जेल, जानिए New Traffic Rules 2023
Minor New Traffic Rules 2023 | बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले नाबालिगों को लेकर पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है और अभियान चलाकर चालान काटे जा रहे हैं।
TalkAaj Auto Desk :- कई बार लापरवाही के चलते तो कई बार गलती से हम ऐसे काम कर जाते हैं कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है. जिसकी कीमत हमें भारी चालान चुकाकर चुकानी पड़ती है. ऐसी ही एक लापरवाही है, जिसके कारण हमें 25,000 रुपये का जुर्माना या जेल हो सकती है।
ये काम कोई गलती से भी नहीं करता और ये सरासर लापरवाही का नतीजा है. इस उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के साथ-साथ सरकार भी कई बार लोगों से अपील कर चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला है. इसके चलते अब दिल्ली एनसीआर में पुलिस ने सख्त चेकिंग शुरू कर दी है और लोगों का चालान काटना शुरू कर दिया है.
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नाबालिगों को वाहन देना उल्लंघन है. लोग अपने बच्चों को स्कूटर, बाइक और यहां तक कि कार चलाने के लिए देते हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। यह गाड़ी चलाने वाले बच्चों के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। इसे लेकर सख्त कानून भी है. आइए जानते हैं क्या हैं नियम और कितना है चालान.
क्या हैं नियम
नाबालिग को किसी भी तरह की बाइक, स्कूटर या कार चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती. अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसके परिजनों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और 6 महीने की जेल का भी प्रावधान है. किसी भी व्यक्ति का बिना गियर वाले वाहन का लाइसेंस 16 वर्ष की आयु में तथा गियर वाले वाहन का लाइसेंस या एलएमवी लाइसेंस 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु में ही बनाने का प्रावधान है। अगर कोई नाबालिग बिना लाइसेंस के वाहन चलाता पकड़ा गया तो पुलिस यह चालान काट सकती है।
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सख्त पुलिस हुई
लोगों की नाफरमानी और नाबालिगों के एक्सीडेंट और गाड़ी चलाने की शिकायतों के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. पुलिस अब मुख्य सड़कों को छोड़कर गलियों और सोसायटी में वाहन चलाने वाले नाबालिगों को गिरफ्तार कर रही है। इसके साथ ही पुलिस ने स्कूलों के बाहर भी ऐसे अभियान शुरू कर दिए हैं. ऐसे नाबालिगों को वाहन समेत पकड़कर वाहन जब्त कर लिया जाता है और उनके परिजनों को बुलाकर चालान काटा जाता है।
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Posted by Talk Aaj.com