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Bike Traffic Rules Update: पुलिस सीज कर रही लोगों की बाइक, 25,000 तक का चालान कटेगा, आपने भी तो नहीं की ये गलतियां | Bike Modified Rules In Hindi 2023

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Bike Traffic Rules Update: पुलिस सीज कर रही लोगों की बाइक, 25,000 तक का चालान कटेगा, आपने भी तो नहीं की ये गलतियां | Bike Modified Rules In Hindi 2023

Rules for Modification Bike: नियमों के मुताबिक अगर आप कोई भी वाहन में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कराते हैं तो उससे नियम का उल्लंघन होता है। जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

हाइलाइट्स

  • गाड़ियों में किसी भी तरह की फैंसी नंबर प्लेट लगवाना गैरकानूनी है.
  • रॉयल एनफील्ड बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगवाना गैरकानूनी है.
  • बाइक को मॉडिफाई कराया है तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है.

ऑटो डेस्क। लोग देखा-देखी के चक्कर में अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन करा तो लेते हैं, लेकिन इसके कारण उनको भारी जुर्माना देना पड़ता है। इसके साथ ही और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।मॉडिफिकेशन का चलन तो दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है।

अपनी बाइक को सबसे अलग और कुल दिखाने के चक्कर में, लोग बाइक में साइलेंसर से लेकर हेडलाइट और यहां तक कि बॉडी में भी बदलाव कराते हैं। क्या आपको पता है बाइक में मॉडिफिकेशन कराने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। अगर आप भी अपनी बाइक मॉडिफाई कराने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें।

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अब ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी ही मॉडिफाई बाइक पर ₹25,000 तक का चालान लगाने की तैयारी कर ली है. चालान न भर पाने की स्थिति में पुलिस बाइक को भी सीज कर सकती है. अगर आपने भी अपनी बाइक में किसी तरह का मोडिफिकेशन कराया है तो आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे कई ट्रैफिक नियम है, जिनमें चालान की राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये तक कर दिया है. यहां आपको 3 ऐसे मोडिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, जिसकी वजह से चालान कट सकता है.

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साइलेंसर मॉडिफाई कराने पर चालान

अक्सर लोग बाइक का साइलेंसर बदलवा लेते हैं. रॉयल एनफील्ड की बाइक में ज्यादातर मॉडिफाई साइलेंसर देखने को मिलता है. लोग ज्यादा एग्जॉस्ट साउंड के लिए ऐसा करा लेत हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि ऐसा करना गैरकानूनी होता है. पुलिस बाइक से इस छेड़छाड़ के लिए 25 हजार रुपये तक का चालान काट सकती है.

फैंसी नंबर प्लेट पर कटेगा चालान

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए एक कलर-कोडेड प्लेट के साथ एक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया है. HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. इसके अलावा गाड़ियों में किसी भी तरह की फैंसी नंबर प्लेट लगवाना गैरकानूनी है. सरकार ने नंबर प्लेट के लिए डिजाइन तय किया हुआ है.

डिजाइन मोडिफाई कराना

अगर आपने अपनी नई या पुरानी बाइक को मॉडिफाई कराया है तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि बाइक के डिजाइन में किसी तरह का भी बदलाव कराना गैरकानूनी हो सकता है. इसके लिए आपसे भारी जुर्माना भी वसूला जा सकता है. इसके अलावा आप बाइक के कलर में बदलाव नहीं करा सकते हैं.

क्या है बाइक मॉडिफिकेशन के नियम

आप बाइक में मामूली बदलाव करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। बाइक मॉडिफिकेशन के दौरान आप उन्हीं पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑटोमोटिव रिसर्च अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ARAI) से अप्रूव्ड और प्रमाणित हो। आपको बता दें मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के मुताबिक भारत में वाहन मॉडिफिकेशन प्रतिबंधित और गैरकानूनी है। क्योकि बदलाव के कारण बाइक को मजबूती पर असर पड़ता है। आपके साथ दूसरे को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

कट सकता है मोटा चालान

नियमों के मुताबिक अगर आप कोई भी वाहन में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कराते हैं, तो उससे नियम का उल्लंघन होता है इसके कारण आपको 25 हजार रुपये का चालान और 6 महीने की जेल हो सकती है। ये आपके वाहन के मॉडिफिकेशन पर निर्भर करता है। अगर आप वाहन के साइज,स्ट्रक्चर, चेचिस, इंजन आदि में बदलाव करते हैं या फिर एक्स्ट्रा व्हीले को जोड़ते हैं तो आपका वाहन सीज भी हो सकता है।

किस तरह के मॉडिफिकेशन करा सकते हैं

आप बाइक में मॉडिफिकेशन इंजन बेली, टेल टाइडी, डिटेल्स, वाइज़र में बदलाव कर सकते हैं क्योंकि इसके कारण वाहन के स्पेसिफिकेशन में कोई बड़ा अंतर नहीं आता है। अगर आपके वाहन का इंजन पूरी तरह से खराब है या फिर वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप इस दशा में इंजन बदलवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक नियम बनाया गया है। इंजन को बदलने के लिए आपको RTO से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा इंजन बदलवाने के बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। नियम के मुताबिक पुराने और नए दोनों इंजन एक समान फ्यूल पर ही चलते होने चहिए। इतना ही नहीं वाहन का कलर भी बदलने के लिए भी आपको आरटीओ से अनुमति लेनी होगी।

नियम काफी सख्त

जैसा ही हमने आपको बताया है कि मॉडिफिकेशन से वाहन का रूप तो बदल जाता है। इसके अलावा कई लोग व्हीकल के स्ट्रक्चर में भी गैर जरूरी बदलाव करा देते हैं जो कि सड़क पर पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए भी खतरनाक होता है। ऐसा भी माना जाता है कि, अगर वाहन अपने मूल रजिस्ट्रेशन दस्तावेज से अलग होता है तो इस स्थिति में पुलिस को भी वाहन के पहचान करने में दिक्कत होती है। इसके कारण मॉडिफिकेशन को लेकर काफी सख्ती है।

RTO से अनुमति लेने की प्रक्रिया

सबसे पहले आप उस आरटीओ कार्यालय में जाएं जहां पर आपका वाहन रजिस्टर्ड है। इस समय आप अपने साथ मॉडिफिकेशन, मसलन कलर, कोड, पार्ट और प्राइस कोट के साथ ही रजिस्ट्रेशन पेपर को भी अपने साथ लेकर जाएं। सबसे पहले उस आरटीओ कार्यालय में जाएं जहां पर आपका वाहन रजिस्टर्ड है. वाहन में कराए जाने वाले मॉडिफिकेशन, मसलन कलर, कोड, पार्ट और प्राइस कोट के साथ ही रजिस्ट्रेशन पेपर को अपने साथ रखें।

व्हीकल मॉडिफिकेशन के आवेदन के लिए फॉर्म B.T.I और B.T. भरें. इन फॉर्म आपको इस बात की जानकारी देनी होगी कि, आप अपने वाहन में किस तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप वाहन का रंग बदलना चाहते हैं तो आपको आरटीओ से इसके लिए एक अनुमती पत्र प्राप्त करना होगा। जब आप वाहन में मॉडिफिकेशन कराए तब अपने दस्तावेज, फॉर्म B.T.I की कॉपी और वाहन को लेकर फिर से आरटीओ जाना होगा। इसके बाद आरटीओ आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन पेपर में मॉडिफिकेशन के आधार पर बदलाव होगा और आपको शुल्क भी देना होगा। इस तरीके से आप अपने वाहन में मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया को कानूनी रूप से पूरा कर सकते हैं।

सेफ्टी में कोई समझौता नहीं

कई बार आपने ये देखा होगा कि लोग वाहन को एक नया लुक देने के लिए मॉडिफिकेशन करवाते हैं लेकिन इसके कारण बाइक की सेफ्टी अधिक प्रभावित होती है बल्कि नियमों का भी उल्लंघन होता है। उदाहरण के तौर पर युवा अपने दो पहिया वाहन से साइड मिरर को हटा देते हैं। भले ही उनको दिखने में अच्छे लगता हो, लेकिन ऐसा करने पर करीब 1 हजार रुपये का चालान हो सकता है। इसलिए नियम का और सेफ्टी का खास ख्याल रखें।

बीमा कंपनी को दें जानकारी

आप जब भी अपने दोपहिया वाहन के बीमा को ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपको मॉडिफिकेशन की घोषणा कंपनी को पहले ही करनी होगी। अगर आप मॉडिफिकेशन की घोषणा नहीं करते हैं, तो किसी दुर्घटना आदि होने के बाद आपके टू-व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम (Insurance Claim) को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अधिकतर कंपनियां जो दोपहिया बीमा ऑनलाइन बेचती हैं, वो मॉडिफिकेशन डिक्लेयर करने का ऑप्शन भी देती है। इसलिए आप अपने वाहन में कोई भी महंगा पार्ट अपने वाहन में फिट कराते हैं तो इसके लिए आपको ऐड-ऑन प्राप्त करना चहिए।

चालान Status पता करने का तरीका

कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा चालान ऑनलाइन कट गया है. इसकी जानकारी हमें अक्सर एसएमएस के जरिए मिलती रहती है. लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा चालान कटा है या नहीं. यदि आप नहीं जानते कि इसका पता कैसे लगाया जाए। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने ई-चालान की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आप echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  • अब वेबसाइट पर मौजूद चेक चालान स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको स्क्रीन पर चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) के विकल्प दिखाई देंगे।
  • यहां आपको वाहन संख्या विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • अब आपको यहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा
  • इसके बाद आपको ‘Get Detail’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका चालान कटा है या नहीं.

ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें

अपराध पहले चालान या जुर्माना अब चालान या जुर्माना
सामान्य (177) 100 रूपये 500 रूपये
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) 100 रूपये 500 रूपये
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) 500 रूपये 2000रूपये
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) 1000रूपये 5000 रूपये
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) 500 रूपये 10000 रूपये
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) 500रूपये 5000 रूपये
ओवर साइज वाहन (182B) 5000 रूपये
ओवर स्पीडिंग (183) 400 रूपये 1000 रूपये
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) 1000 रूपये 5000 रूपये
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) 2000रूपये 10000 रूपये
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) 500 रूपये 5000 रूपये
ओवर लोडिंग (194) 2  हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन
सीट बेल्ट (194B) 100 रूपये 1000 रूपये
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) 5 हज़ार रूपये तक 10 हज़ार रूपये तक
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) कुछ भी नहीं 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) कुछ भी नहीं 1000 रूपये प्रति पेसेंजर
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग 100 रूपये 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
हेलमेट न पहनने पर 100 रूपये 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस  रद्द
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) कुछ भी नहीं      10000 रूपये
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) 1000 रूपये 2000 रूपये
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति   (206)  कुछ भी नहीं 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) कुछ भी नहीं
सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना

 

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