Chemists अब बिना Prescription के नहीं बेच सकेंगे दवा, दिल्ली सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को दिया आदेश
Talkaaj News Desk: डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल ने केमिस्ट को पेनकिलर्स दवाओं का रिकॉर्ड रखने की भी सलाह दी है. अगर कोई इस नियम को नहीं मानेगा तो उसपर कार्रवाई की जाएगी.
मेडिकल स्टोर अब बिना डॉक्टर की सलाह के ग्राहकों को दवा नहीं बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने केमिस्टों पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर अब भी कोई मेडिकल स्टोर मालिक बिना डॉक्टरी सलाह के दवा बेचता नजर आया तो यह ठीक नहीं है। बढ़ती वेक्टर-प्रवण बीमारियों के कारण दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को आदेश दिया कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसी दवाएं न बेचें।
औषधि नियंत्रण विभाग यह भी अनुशंसा करता है कि रसायनज्ञ दर्द निवारक दवाओं का रिकॉर्ड रखें। हाल ही में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए औषधि नियंत्रण विभाग ने कहा था कि बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है. इन बीमारियों पर बहुत सख्ती से नजर रखनी चाहिए.
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इसलिए ये फैसला लिया गया
दरअसल, डेंगू के इलाज के लिए लोग आमतौर पर इबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक जैसी दवाएं लेते हैं। जिससे लोगों को भविष्य में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए खुदरा फार्मेसियों को सलाह दी जाती है कि वे अगले निर्देश तक तत्काल प्रभाव से एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक जैसी दवाओं को ओवर-द-काउंटर बिक्री में शामिल न करें। दवा का हिसाब-किताब रखने की भी सलाह दी जाती है।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी
डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल का कहना है कि नियम तोड़ने और आदेशों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसी दवाओं का अनियंत्रित उपयोग वेक्टर-जनित रोगों के रोगियों के लिए घातक साबित हो सकता है। इन दवाइयों के सेवन से इंसान के खून में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। [Source:tv9hindi]
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