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Income Tax भरने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी की ऐसी गाइडलाइन – नहीं देना होगा Income Tax!

FM Nirmala Sitharaman on Income Tax Hindi
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Income Tax भरने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी की ऐसी गाइडलाइन – नहीं देना होगा Income Tax! | FM Nirmala Sitharaman on Income Tax In Hindi

FM Nirmala Sitharaman on Income Tax Hindi:  इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसका फायदा उठाकर आपको उस आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

Income Tax Latest News Hindi: इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने राहत की खबर बताई है. वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है कि अब आपकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से कई ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसका फायदा उठाकर आपको उस आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसको लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

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किस इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स

यूं तो 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी कमाई हैं, जिन पर आपको एक रुपये का भी टैक्स नहीं देना होता है. आइए आपको बताते हैं कि आपकी कौन सी इनकम टैक्स फ्री है।

ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं लगता है

अगर कोई नौकरीपेशा व्यक्ति किसी संस्था में 5 साल बाद अपनी कंपनी छोड़ देता है तो उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। यह रकम पूरी तरह टैक्स फ्री है। अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो उनकी 20 लाख तक की राशि टैक्स फ्री है. वहीं निजी कर्मचारियों की 10 लाख तक की राशि टैक्स फ्री है.

PPF और EPS पर नहीं लगेगा टैक्स

इसके अलावा पीपीएफ के पैसे पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इस पर मिलने वाला ब्याज, मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली रकम, तीनों टैक्स फ्री होते हैं। इसके साथ ही अगर कर्मचारी 5 साल तक लगातार काम करने के बाद अपना ईपीएफ निकालता है तो उसे इस रकम पर भी टैक्स नहीं देना होता है।

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इस तरह के गिफ्ट पर भी नहीं लगेगा टैक्स

इसके अलावा, अगर आपको अपने माता-पिता से कोई पारिवारिक संपत्ति, नकद या गहने मिले हैं, तो यह कर से मुक्त है। ऐसे उपहारों पर कोई कर नहीं है। अगर वह अपने माता-पिता से मिली रकम को निवेश कर कमाई करना चाहता है तो उसे इससे होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा।

Posted by Talkaaj.com

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