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Unmarried Pension Yojana: कुंवारों को भी मिलेगी पेंशन, सरकार घर बैठे देगी हजारों रुपये

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Unmarried Pension Yojana: कुंवारों को भी मिलेगी पेंशन, सरकार घर बैठे देगी हजारों रुपये | Haryana Dayalu Yojana Kya Hai Janiye

Unmarried Pension Scheme:  हरियाणा सरकार की प्रमुख परिवार पहचान पत्र (PPP) योजना के अनुसार, बीपीएल परिवारों से 45-60 वर्ष की आयु के लगभग 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख है।

Unmarried Pension Yojana: यह कैसी योजना है कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उन्हें भी पेंशन मिलेगी? है ना आश्चर्य की बात, लेकिन ऐसा संभव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Chief Minister Manohar Lal Khattar ) ने कहा है कि हरियाणा में गरीबी रेखा (BPL) से नीचे आने वाले लगभग 71,000 लोग, 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोग और 3 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले विधुर लोग ₹ के पात्र होंगे। राज्य सरकार द्वारा 2,750 मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की गई। योग्य हैं।

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Haryana Dayalu Yojana Highlights

योजना का नाम हरियाणा दयालु योजना
वर्ष 2023
राज्य हरियाणा
शुरू की गयी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य दिव्यांग या मृत्यु होने पर आर्थिक मदद
लाभार्थी अंत्योदय परिवार के नागरिक
योजना का कार्यन्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा
वित्तीय सहायता राशि 1 से 5 लाख रूपए तक
ऑफिसियल वेबसाइट dapsy.finhry.gov.in

हरियाणा सरकार की प्रमुख परिवार पहचान पत्र (PPP) योजना के अनुसार, बीपीएल परिवारों में 45-60 वर्ष की आयु के लगभग 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं, जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख है।

खट्टर ने कहा, ”इस पेंशन योजना से करीब 71,000 लोगों को फायदा होगा और सालाना 20 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी.” मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक पेंशन के पात्र विधुरों की आयु 40-60 वर्ष और वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये होनी चाहिए. निर्दिष्ट आयु वर्ग और आय सीमा में 5,687 विधुर हैं।

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Haryana Dayalu Yojana And Divyang Certificate

खट्टर ने कहा कि दयालु योजना के तहत अब तक 227 परिवारों को वित्तीय सहायता मिल चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सत्यापित पीपीपी डेटा के आधार पर 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना

हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।

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इस योजना के तहत, दी जाने वाली सहायता 5 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से ऊपर 2 लाख रुपये और 18 वर्ष तक, 18 वर्ष से ऊपर 3 लाख रुपये और 25 वर्ष तक की सहायता है। 25 वर्ष और 40 वर्ष से ऊपर 5 लाख और रुपये की वित्तीय सहायता। 40 से 60 वर्ष की आयु के ऊपर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।

इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है और रहेगी।

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