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Aadhaar Card में Address Proof, Name और Date of Birth घर बैठें अपडेट करें? जानिए पूरी प्रक्रिया!

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 Aadhaar Card में Address Proof, Name और Date of Birth घर बैठें अपडेट करें? जानिए पूरी प्रक्रिया!

TalkAaj News  Desk:- पहले की तरह आप आधार केंद्रों पर 50 रुपये देकर अपडेट करा सकते हैं।

UIDAI नागरिकों से अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी को फिर से अपडेट करने के लिए पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण (PoI/PoA) दस्तावेज़ अपलोड करने का आग्रह कर रहा है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने दस साल से ज्यादा पहले आधार बनवाया था और इसे कभी अपडेट नहीं कराया। आप इसे फ्री में अपडेट (Aadhaar update) कर सकते हैं.

पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “UIDAI ने निर्णय लिया और निवासियों से myAadhaar पोर्टल पर मुफ्त दस्तावेज़ अपडेट सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह कर रहा है। मुफ्त सेवा अगले एक महीने तक उपलब्ध है। ध्यान रखें कि यह सेवा केवल myAadhaar पोर्टल पर मुफ्त है और आप पहले की तरह आधार केंद्रों पर 50 रुपये देकर अपडेट करा सकते हैं।

यदि नाम, जन्मतिथि, पता आदि बदलने की आवश्यकता है तो जनसांख्यिकीय अपडेट भी कर सकते हैं। इसके लिए निवासी नियमित ऑनलाइन अपडेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं या निकटतम आधार केंद्र पर जा सकते हैं। ऐसे मामलों में सामान्य शुल्क लागू होंगे.

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एड्रेस प्रूफ फ्री में कैसे अपलोड करें

  • सबसे पहले आप https://myaadhaar.uidai.gov.in/ साइट पर जाएं।
  • इसके बाद अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि और पता डालकर लॉगइन करें।
  • अपडेट आधार ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें
  • जनसांख्यिकी विकल्प सूची से पता चुनें और अपडेट आधार पर क्लिक करें
  • इसके बाद जनसांख्यिकीय जानकारी की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें
  • 50 रुपये का भुगतान करें
  • इसके बाद एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जारी किया जाएगा जिससे आप स्टेटस चेक कर सकेंगे।
  • सारी जानकारी जांचने के बाद आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा

नाम और जन्मतिथि कैसे बदलें?

  • अपने आधार नंबर का उपयोग करके https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर लॉग इन करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) दर्ज करें।
  • ‘डॉक्यूमेंट अपडेट’ पर क्लिक करें और निवासी का वर्तमान विवरण प्रदर्शित होगा
  • विवरण सत्यापित करें, यदि सही पाया जाए तो अगले हाइपर-लिंक पर क्लिक करें
  • ड्रॉपडाउन सूची से पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण दस्तावेज़ चुनें
  • अद्यतन करने और भुगतान करने के लिए दस्तावेज़ों की प्रतियां अपलोड करें
  • आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 के अनुसार, आधार संख्या धारक आधार के लिए नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान का प्रमाण (POI) जमा करके आधार में अपने सहायक दस्तावेजों को अपडेट कर सकते हैं।

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