पत्नी की संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं, Supreme Court ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
सुनवाई के दौरान Supreme Court के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि स्त्रीधन पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं है. ऐसी स्थिति में, पति के पास मालिक के रूप में संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं होता है।
पति-पत्नी की संपत्ति से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि एक पति का अपनी पत्नी के ‘स्त्रीधन’ (महिला की संपत्ति) पर कोई नियंत्रण नहीं है और भले ही वह मुसीबत के समय इसका इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल करने के बाद यह पति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पैसे अपनी पत्नी को लौटाए.
सुप्रीम कोर्ट ने महिला के पति को उसका 25 लाख रुपये का सोना लौटाने का भी निर्देश दिया। इस मामले में महिला ने दावा किया था कि उसके परिवार ने उसकी शादी के समय 89 सोने के सिक्के उपहार में दिए थे. शादी के बाद उनके पिता ने उनके पति को 2 लाख रुपये का चेक भी दिया था.
कर्ज चुकाने के लिए गहने बेच दिए
महिला ने अदालत को बताया था कि शादी की पहली रात उसके पति ने उसे सुरक्षित रखने के बहाने उसके सारे गहने ले लिए और अपनी मां को दे दिए। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति और उसकी मां ने अपना कर्ज चुकाने के लिए उसके सारे आभूषणों का दुरुपयोग किया।
Supreme Court का फैसला पलटा
दरअसल, फैमिली कोर्ट ने 2011 में कहा था कि पति और उसकी मां ने वास्तव में अपीलकर्ता महिला के सोने के आभूषणों का दुरुपयोग किया था और इसलिए वह नुकसान के लिए मुआवजे की हकदार थी। केरल हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा दी गई राहत को आंशिक रूप से खारिज करते हुए कहा कि महिला पति और उसकी मां द्वारा सोने के आभूषणों की हेराफेरी को साबित नहीं कर सकी.
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
इसके बाद पीड़ित महिला ने Supreme Court का दरवाजा खटखटाया. यहां सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि ‘स्त्रीधन’ पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं है. ऐसी स्थिति में, पति के पास मालिक के रूप में संपत्ति पर कोई अधिकार या स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं होता है। [Source]
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