अगर पालतू कुत्ता किसी को काटेगा तो मालिक पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, इलाज कराने की भी होगी जिम्मेदारी, जानिए जानवरों को लेकर क्या हैं नियम

10 पालतू कुत्ता
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अगर पालतू कुत्ता किसी को काटेगा तो मालिक पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, इलाज कराने की भी होगी जिम्मेदारी, जानिए जानवरों को लेकर क्या हैं नियम

अब यह उन लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है जिनके पास कुत्ता या बिल्ली है। बोर्ड की बैठक (Noida Authority board meeting)  में पालतू जानवरों से होने वाली किसी भी तरह की दुर्घटना पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है.



नोएडा ऑथॉरिटी (Noida Authority) की बोर्ड बैठक में इसको लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. जिसमें 1 मार्च, 2023 से पालतू कुत्ते या बिल्ली के हमले की स्थिति में मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, यह आपकी जिम्मेदारी भी होगी कि आप इसका इलाज करवाएं। आपके पालतू जानवर द्वारा घायल व्यक्ति। यानी अगर आपका कुत्ता किसी को काटता है तो आपको उस व्यक्ति का इलाज करवाना होगा।

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रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य

नोएडा ऑथॉरिटी (Noida Authority) के सीईओ ने ट्वीट किया कि अब पालतू कुत्तों/बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही पशुओं का टीकाकरण अनिवार्य होगा और इसमें लापरवाही बरतने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही अगर आपका जानवर किसी सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है तो आपको उस जगह को भी साफ करना होगा।

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डॉग्स शेल्टर भी बनाए जाएंगे

नोएडा प्राधिकरण एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामीणों की सहमति से अपने खर्च पर डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे। जिसमें बीमार, उग्र और आक्रामक कुत्तों को रखा जाएगा और उन पर नजर रखी जाएगी। इन आश्रयों के रखरखाव के लिए आरडब्ल्यूए, एओए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा आरडब्ल्यूए/एओए/ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार/उत्तेजित/आक्रामक गली के कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण किया जाएगा, जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए की होगी.

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बनाए जाएंगे फीडिंग प्लेस

डॉग फीडर की मांग पर आरडब्ल्यूए और एओए द्वारा उनके सहयोग से बाहरी क्षेत्र में फीडिंग प्लेस बनाया जाएगा। जहां उनके लिए सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। उनके खाने-पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और फीडर द्वारा की जाएगी। बाहरी क्षेत्र में फीडिंग प्लेस की मार्किंग और खाने-पीने की व्यवस्था फीडरों/आरडब्ल्यूए/एओए द्वारा ही की जाएगी।

ये बातें अथॉरिटी के सीईओ ने ट्वीट में कही।

  • आज की 207वीं बोर्ड बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए नोएडा प्राधिकरण की नीति निर्माण के संबंध में निर्णय लिए गए।
  • प्राधिकरण द्वारा नोएडा क्षेत्र के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नीति का निर्णय लिया गया है।
  • पालतू कुत्तों/बिल्लियों का पंजीकरण 31.01.2023 तक अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर पेनाल्टी लगाई जाएगी।
  • पालतू कुत्तों का बंध्याकरण/रेबीज रोधी टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लंघन करने पर 2000/- रुपये प्रतिमाह जुर्माना लगाने का प्रावधान (01.03.2023 से)।
  • आरडब्ल्यूए/एओए/ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार/उग्र/आक्रामक स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए की होगी।
  • बाहरी क्षेत्र पर फीडिंग प्लेस की आवश्यक मार्किंग और खाने-पीने की व्यवस्था फीडरों/आरडब्ल्यूए/एओए द्वारा ही की जाएगी।
  • यदि कोई पालतू कुत्ता किसी सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी पशु मालिक की होगी।
  • पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण कोई अप्रिय घटना होने पर घायल व्यक्ति/जानवर का इलाज पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जाएगा और साथ में ₹10000/- (01.03.2023 से) का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

Editor by PPsingh

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