चेतावनी! बाइक-कार है तो पढ़े New Traffic Rules, इन गलतियों पर कटेगा 25 हजार का चालान
New Traffic Rules | वाहनों से जुड़े कई ऐसे ट्रैफिक नियम हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। जाने अनजाने में वे कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसमें भी संशोधन है।
वाहनों से जुड़े कई ऐसे ट्रैफिक नियम हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। जाने अनजाने में वे कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसमें भी संशोधन है। ट्रैफिक नियमों ( New Traffic Rules ) के दायरे में आने वाली गाड़ियों में लोग कई तरह के मॉडिफिकेशन करते हैं. जिससे इन वाहनों का लंबा चालान हो रहा है। अगर आप अपनी बाइक, स्कूटर, कार या किसी अन्य वाहन में अलग आवाज वाला हॉर्न लगाते हैं तो इस बार आपका चालान हो सकता है।
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विभिन्न पिचों वाले हॉर्न अन्य चालकों को विचलित कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हॉर्न खराब होने पर भी वही टाइप लगाएं जो कंपनी देती है। मॉडिफिकेशन में कई ट्रैफिक नियमों में चालान बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है. ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और सजा का भी प्रावधान है।
टू-व्हीलर मॉडिफाई करने पर चालान
अगर आपने अपने टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर को मोडिफाई किया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पुलिस मॉडिफाइड बाइकों को पकड़कर उनका चालान कर रही है। नए ट्रैफिक नियमों के तहत किसी भी वाहन में किया गया मॉडिफिकेशन गैरकानूनी है। इसके लिए आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बाइक भी जब्त की जा सकती है।
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ये कहता है मोटर व्हीकल एक्ट
अलग-अलग तरह के हॉर्न आपके आस-पास ड्राइवरों का ध्यान भटका सकते हैं। जिससे सड़क पर बड़ा हादसा हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जोड़े गए नए प्रावधानों के अनुसार किसी भी वाहन में अलग से प्रेशर हॉर्न लगाना गैरकानूनी है। इस वजह से राइडर पर 500 रुपये या उससे ज्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए वाहन में फैंसी हॉर्न या सायरन लगाने से बचना चाहिए।
मॉडिफाई साइलेंसर पर चालान
कई लोग अपनी बाइक के साइलेंसर में भी बदलाव कर लेते हैं। अक्सर Royal Enfield Bullet में इस्तेमाल होने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखा गया है. लोग बाइक में ऐसा साइलेंसर लगवाते हैं जिससे तेज आवाज होती है या उससे पटाखे निकलते हैं। ऐसे साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़कर चालान कर देगी। ये साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण में गिने जाते हैं।
फैंसी नंबर प्लेट पर चालान
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए स्टाइल शीट तय कर दी है। इसके तहत नंबर प्लेट पर सभी अंक स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए और फैंसी तरीके से नहीं लिखे होने चाहिए। हमेशा आरटीओ सर्टिफाइड नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल करें। कई लोग नंबर प्लेट में टेढ़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
Posted by Talkaaj.com
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