New Traffic Rule: स्कूटी वालो का कट सकता है 23000 रुपये का चालान, घर से निकलने से पहले पढ़ें ये खबर

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New Traffic Rule: स्कूटी वालो का कट सकता है 23000 रुपये का चालान, घर से निकलने से पहले पढ़ें ये खबर

ट्रैफिक नियमों (Traffic Rule) का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसा न करने पर आपको और अन्य लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी लापरवाही से आपके साथ किसी और की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने वाहन को हमेशा जिम्मेदारी से चलाएं।

यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं और नए यातायात नियमों (Traffic Rule) के अनुसार आपकी स्कूटी के लिए 23000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। आपके ड्राइविंग लाइसेंस के बिना स्कूटी चलाने के लिए – 5000 रुपये जुर्माना, बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के ड्राइविंग के लिए – 5000 चालान, बीमा के बिना – 2000 चालान, वायु प्रदूषण मानक तोड़ने के लिए – 10000 रुपये जुर्माना और बिना हेलमेट के ड्राइविंग के लिए- आपके पास हो सकता है एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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यह मामला सितंबर 2019 का है जब नए ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) लागू किए गए थे। उस समय नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिनेश मदन का 23000 रुपये का चालान काटा गया था. इस पूरे मामले पर उनका कहना था कि उन्होंने अपने घर से गाड़ी के कागजात मंगाए थे, लेकिन तब तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान काट दिया. दिनेश मदान का कहना है कि इस समय उनके स्कूटर (scooty) की कुल कीमत 15000 रुपये ही थी। ट्रैफिक नियमों का पालन करें नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।

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वाहन चलाते समय फोन पर बात करने पर नहीं कटेगा चालान, देखें यह नियम

गाड़ी चलाते समय आप फोन पर बात कर सकते हैं। जी हां, ट्रैफिक नियमों (Traffic Rule) के मुताबिक ऐसा करने पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं काट सकता है. अगर वह ऐसा करते हैं तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दरअसल, नियमों के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय हैंड्सफ्री कम्युनिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर अपने फोन पर बात करता है तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए चालक को कोई जुर्माना नहीं देना होगा। यह जानकारी खुद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने लोकसभा में दी।

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लोकसभा में हिबी ईडन ने पूछा था कि क्या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 184 (सी) के तहत मोटर वाहनों में हैंड्सफ्री संचार सुविधा के उपयोग के लिए दंड का कोई प्रावधान है। इस प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 184 (सी) मोटर वाहन चलाते समय हाथ से चलने वाले संचार उपकरणों के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि वाहन में हैंड्सफ्री संचार उपकरणों के उपयोग पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है।




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