- Rakul Preet Singh के आवेदन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया
- यह नोटिस रकुल के बारे में नकारात्मक खबरों से संबंधित है।
Talkaaj Desk: अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) से ड्रग्स मामले में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित पूछताछ की जा रही है। वहीं, रकुल के आवेदन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस रकुल के बारे में नकारात्मक खबरों से संबंधित है। जिसके बारे में रकुल ने आरोप लगाया था कि मीडिया ट्रायल के कारण उनकी छवि खराब हो रही है।
रकुल की याचिका में कहा गया है
रकुल ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में कहा, ‘मीडिया ट्रायल के कारण मेरी सामाजिक छवि खराब हो रही है। साथ ही, परिवार और दोस्त प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मीडिया को मुझसे संबंधित कोई भी खबर दिखाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
मीडिया में दिखाई जा रही रिपोर्ट भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुकदमे पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। एनसीबी ने मुझे पेश होने का आदेश दिया था, मैं उनके सामने उपस्थित हुआ, लेकिन मेरी उपस्थिति से पहले मीडिया ने घर को घेर लिया। आगे कहा गया है, ‘जब मैं हैदराबाद में था, तब तक मुझे नोटिस भी नहीं मिला था।’
अदालत ने यह सलाह दी
इसके बाद, अदालत ने अब कहा कि अगर मीडिया इस मामले में गलत रिपोर्ट कर रहा है, तो आप आईएंडबी मंत्रालय को शिकायत कर सकते हैं या जिन चैनलों पर आप आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं। । कि उसने आपके खिलाफ झूठी या छवि-विरोधी खबर चलाई है।
रकुल ने कहा, ‘मेरे खिलाफ खबर चलाई जा रही है कि मैंने ड्रग्स का सेवन किया है और लोगों को दिया है जबकि मैं न तो धूम्रपान करती हूं और न ही शराब पीती हूं। ऐसे में मेरे खिलाफ लगातार खबरें आ रही हैं। मेरी छवि ख़राब हो रही है। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? ‘
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जांच पर सीधा असर
केंद्र की ओर से उच्च न्यायालय में कहा गया कि ऐसे समय में उच्च न्यायालय का कोई भी आदेश सीबीआई द्वारा की जा रही जांच को सीधे प्रभावित कर सकता है। रकुल प्रीत के अनुच्छेद 19 में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
प्रसार भारती ने क्या कहा
प्रसार भारती ने अदालत से कहा कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और निजी चैनलों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए इसे पार्टी नहीं बनाया जाना चाहिए। नेशनल ब्रॉडकास्टर की ओर से कोर्ट ने कहा कि जो चैनल इसका सदस्य नहीं है। वह उसे कुछ भी कैसे कह सकता है?
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एनबीए को हाई कोर्ट से भी नोटिस मिलता है, कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए रकुल प्रीत सिंह के आवेदन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन को भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन दूसरी बार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रकुल प्रीत के आवेदन पर किसी भी मीडिया हाउस को रकुल प्रीत की खबर दिखाने से नहीं रोका है।
इससे पहले, 17 सितंबर को, रकुल ने उच्च न्यायालय में एक मीडिया गिरोह आदेश के लिए आवेदन किया था। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय, एनबीए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को 15 अक्टूबर से पहले जवाब दाखिल करना होगा।
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