PRAN Card: अपना PRAN नंबर कैसे प्राप्त करें, जानें पूरी जानकरी?
PRAN Card या Permanent Retirement Account Number एक 12 अंकों का नंबर है जो उन व्यक्तियों की पहचान करती है जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत खुद को रजिस्टर किया है। PRAN नंबर प्राप्त करने के बाद, NPS ग्राहकों के पास PRAN Card प्राप्त करने का विकल्प होता है। PRAN कार्ड एक NPS ग्राहक के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है और एक बार ग्राहक को PRAN आवंटित होने के बाद, यह जीवन भर नहीं बदलता है।
PRAN कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
आप NPS के तहत अपने निकटतम Point-of-Presence (POP) पर जा सकते हैं जो आमतौर पर आपका बैंक होता है। पीओपी को NPS से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना, NPS खाते के ट्रान्सफर से संबंधित आवेदनों को संसाधित करना, आंशिक निकासी आवेदन, नामांकन परिवर्तन आवेदन और बहुत कुछ शामिल है।
PRAN Card आवेदन पत्र
PRAN (Permanent Retirement Account Number) मुख्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहकों को जारी किया जाता है, इसलिए PRAN कार्ड आवेदन फॉर्म वही है जो NPS ग्राहकों द्वारा उपयोग किया जाता है। PRAN Card आवेदन पत्र (NPS Application Form Annexure S1) की तस्वीर निम्नलिखित है:
PRAN कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:
- अभिदाता की व्यक्तिगत जानकारी
- अभिदाता कीरोज़गार जानकारी
- अभिदाता की नामांकन जानकारी
- अभिदाता योजना कीजानकारी
- अभिदाता द्वारा PFRDA(पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) को दिया गया घोषणा-पत्र
PRAN Card के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
आप खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया NSDL या कार्वी वेबसाइट पर ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। वे CRA(Central Record Keeping Agency) हैं जिन्हें भारत में NPS खातों को बनाए रखने और खोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विस्तृत चरण इस प्रकार हैं:
आधार का उपयोग करके PRAN के लिए आवेदन करें
- NPS KYC को आधार OTP (One Time Password) का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है
- आधार OTP आधार डेटाबेस में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है।
- आधार डेटाबेस से आपकी जानकारी और फोटो निकालकर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा
- आपको सभी अनिवार्य जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी
- पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में आपको अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर (* .jpeg/ *jpg प्रारूप में 4kb – 12kb फ़ाइल आकार में) अपलोड करना होगा।
- अगर आप आधार से प्राप्त फोटो को बदलना चाहते हैं तो स्कैन की गई फोटो अपलोड कर सकते हैं।
- आपको डेबिट/क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आपके NPS खाते में भुगतान करने के लिए भुगतान गेटवे पर भेजा जाएगा
पैन का उपयोग कर PRAN के लिए आवेदन करें
- आपके पास “Permanent Account Number” (PAN) कार्ड होना चाहिए
- e-NPS के माध्यम से ग्राहक पंजीकरण के लिए आपके पास KYC के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए
- आपका KYC पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा चुने गए बैंक द्वारा किया जाएगा।
- पंजीकरण के समय दिया गया नाम और पता KYC सत्यापन के लिए बैंक रिकॉर्ड से मेल खाना चाहिए
- जानकारी मेल न खाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। चयनित बैंक द्वारा KYC अस्वीकार किए जाने की स्थिति में आवेदक से बैंक से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है
- आपको सभी अनिवार्य जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी
- आपको अपना 1 स्कैन किया हुआ फोटो और हस्ताक्षर *.jpeg/*.jpg फॉर्मेट में 4kb -12kb फाइल साइज में अपलोड करना होगा।
- आपको इंटरनेट बैंकिंग से अपने NPS खाते में भुगतान करने के लिए भुगतान गेटवे पर पुनः निर्देशित किया जाएगा
NRI PRAN कार्ड आवेदन प्रक्रिया
PRAN Card के लिए आवेदन करते समय, NRI ग्राहकों को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए:
- बैंक खाते की स्थिति अर्थात अप्रत्यावर्तनीय खाता या प्रत्यावर्तनीय खाता चुनें
- NRI/NRO बैंक खाते की जानकारी प्रदान करें और पासपोर्ट की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें
- संचार के लिए सुविधाजनक पता चुनें – विदेशी पता या भारत में स्थायी पता
ऑनलाइन PRAN कार्ड आवेदन के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड या स्थायी खाता संख्या जो उसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया हो
- फोटोग्राफ की स्कैन की गई कॉपी
- बैंक पासबुक/रद्द चेक की स्कैन की गई कॉपी
- स्कैन की गई हस्ताक्षर की कॉपी
- पासपोर्ट की स्कैन की गई कॉपी (एनआरआई आवेदकों के लिए अनिवार्य)
ऊपर बताए गए दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी का आकार 4kb और 12kb के बीच और केवल .jpeg/.jpg प्रारुप में होना आवश्यक है।
PRAN कार्ड एक्टिवेट करने का तरीका
अपने PRAN कार्ड को सक्रिय करने का सबसे आसान तरीका ई-हस्ताक्षर का उपयोग करके दस्तावेजों पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना है। PRAN कार्ड सक्रियण की ई-हस्ताक्षर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण चरण निम्नलिखित हैं:
यदि आपने आधार का उपयोग करके PRAN Card प्राप्त किया है, तो आप निम्नलिखित तरीके से दस्तावेज़ पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कर सकते हैं:
- ई-सिग्नेचर/प्रिंट और कूरियर पेज पर “ई-हस्ताक्षर” विकल्प चुनें और आपको PRAN कार्ड सक्रियण प्रक्रिया के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए आगामी पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा।
- आधार कार्ड में पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
- एक बार आधार OTP का उपयोग करके प्रमाणीकरण हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर ई-हस्ताक्षर सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपको उसी के संबंध में एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा।
- एक बार जब कोई दस्तावेज़ ई-हस्ताक्षरित हो जाता है, तो आपको अपने PRAN कार्ड को सक्रिय करने के लिए फॉर्म की कागजी प्रति CRA को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है।
- साइन (eSign) सेवा के लिए 5 रुपये और लागू सर्विस टैक्स का शुल्क लिया जाएगा
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए PRAN कार्ड लॉग इन
आप अपने NPS खाते में ऑनलाइन लॉग इन करने के लिए अपने PRAN कार्ड पर लिखे नंबर का उपयोग कर सकते हैं। PRAN कार्ड लॉगिन की विधि इस प्रकार है:
Step1. यदि आपके पास पहले से ही PRAN कार्ड है तो NPS लॉगिन पोर्टल पर जाएं और “मौजूदा सब्सक्राइबर्स के लिए लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें।
Step2. अगले पृष्ठ पर, आप अपने NPS खाते में लॉग इन करने के लिए PRAN Card पर लिखे Permanent Retirement Account Number या NPS खाता पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गए हैं या ऑनलाइन PRAN कार्ड सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो “Generate/Reset Password” लिंक पर क्लिक करें।
मैं PRAN कार्ड कैसे प्रिंट कर सकता हूँ?
- “e-Signature/Print & Courier” पृष्ठ पर “प्रिंट एवं कूरियर” विकल्प चुनें
- भरे हुए फॉर्म को प्रिंट करें और निर्धारित स्थान पर अपनी फोटो चिपका दें। फोटो चिपकाने के लिए स्टेपलर/पिन का प्रयोग न करें फिर हस्ताक्षर करें
- एक बार जब आप PRAN प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको PRAN कार्ड प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर पूर्ण PRAN कार्ड आवेदन पत्र को फोटो के साथ उपयुक्त CRA (कार्वी/NSDL) को भेजना होगा।
आप अपने एनपीएस खाते में लॉग इन करके और “प्रिंट ई-प्रान” विकल्प का चयन करके अपना e-PRAN (Electronic PRAN) कार्ड प्रिंट कर सकते हैं।
मैं PRAN कार्ड स्टेटस/ स्थिति कैसे जान सकता हूँ?
यदि आपने अपने रजिस्टर पते पर PRAN कार्ड की कागज़ी कॉपी प्राप्त करने का विकल्प चुना है, तो आप आसानी से अपने
PRAN कार्ड का स्टेटस/ स्थिति का पता ऑनलाइन लगा सकते हैं
PRAN कार्ड स्टेटस पेज पर जाकर आप ये जान सकते हैं कि PRAN कार्ड को आपके पास पहुँचने में और कितना समय लगेगा।
PRAN Card बैलेंस जानें
चूंकि PRAN कार्ड मुख्य रूप से NPS ग्राहकों के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में जारी किया जाता है, इसलिए यदि आप अपने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते में लॉग इन करते हैं तो PRAN कार्ड की शेष राशि जानना आसान होगा। एक बार लॉग इन करने के बाद, आप NPS पेंशन योजना के तहत प्रस्तावित अनिवार्य टियर 1 (Tier 1) खाते और वैकल्पिक टियर 2 (Tier 2) खाते दोनों में अपना शेष देख सकते हैं।
PRAN कार्ड ग्राहक सेवा
चूंकि PRAN कार्ड NPS ग्राहकों को जारी किया जाता है, इसलिए NPS ग्राहक सेवा प्रणाली PRAN Card ग्राहक सेवा प्रणाली के रूप में भी कार्य करती है। आप PRAN कार्ड ग्राहक सेवा से फोन, फैक्स, ऑनलाइन ईमेल के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से निकटतम प्रतिनिधि कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। NPS/PRAN कार्ड ग्राहक सेवा के बारे में और जानें।
क्या मैं एक से अधिक PRAN कार्ड प्राप्त कर सकता हूँ?
नहीं, आप केवल एक PRAN नंबर/PRAN कार्ड प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि मौजूदा नियमों के तहत आपको केवल एक NPS सदस्यता (एक ही PRAN के साथ लेवल 1 और लेवल 2 खाते में विभाजित) की अनुमति है। EPF खाते के विपरीत, आपको नौकरी बदलने पर नया एनपीएस खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है, आप मौजूदा खाते में ही योगदान करके खाते को जारी रख सकते हैं। आप अपने NPS खाते को एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं।
हालाँकि वर्तमान में NPS और NPS लाइफ/ अटल पेंशन योजना (APY) जुड़ी नहीं हैं। इसलिए वे व्यक्ति जिनके NPS और APY दोनों खाते हैं, उनके कई PRAN कार्ड हो सकते हैं जिन्हें बाद में एक किया जा सकता है।
FAQs on PRAN Card
- Is it possible to have more than one PRAN?No, each subscriber can only have one account.
- How can a subscriber unfreeze his/her PRAN?Minimum contribution of Rs.500 will have to be paid by the subscriber to unfreeze his/her PRAN. There is also a penalty of Rs.100 and POP charges added to it.
- Can a subscriber open only a Tier-II account?No, a subscriber will have to open a Tier-I account to open a Tier-II account.
- Can a subscriber apply for a duplicate PRAN card?Yes, the subscriber can apply for a duplicate PRAN card. In case the subscriber’s card is lost or damaged, he/she can submit a filled S2 form to the Point of Presence (POP) service providers. However, Rs.50 plus service tax is charged for issuing a duplicate PRAN card.
- Can Central Record Keeping Agency (CRA) forms be rejected?For the generation of PRAN, CRA receives the application from POP service providers. If the details in the form are incomplete, the CRA will reject the application. Details of the same are informed to the POP service providers as well.
- Are all forms in regards to PRAN available at a single place?Yes, all forms in regards to PRAN are available on the NSDL portal.
- Can a subscriber open a Tier-I and Tier-II account at the same time?Yes, a subscriber can open a Tier-I and Tier-II account at the same time. Tier-I is a mandatory account, while Tier-II is a voluntary account.
- If a subscriber has an NPS account, can he/she also have a Provident Fund account?Yes, a subscriber can have an NPS account and a Provident Fund account.
- If the Tier-I account is frozen, does the Tier-II account get frozen as well?Yes, if the Tier-I account is frozen, the Tier-II account is frozen as well.
- Is a physical statement of the NPS account provided to the subscriber?Yes, the CRA issues an annual statement to the subscriber 3 months before the financial year ends.
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