RBI ने अब इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जानिए बैंक के जमाकर्ताओं का क्या होगा, कितना पैसा वापस मिलेगा

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RBI ने अब इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जानिए बैंक के जमाकर्ताओं का क्या होगा, कितना पैसा वापस मिलेगा

न्यूज़ डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के कराड में परेशान Karad Janata Sahakari Bank Ltd, Karad (कराड जनता सहकारी बैंक एलटीडी, कराड) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह निर्णय पर्याप्त पूंजी की कमी और बैंक की आय की कमजोर भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए लिया है।

आपको बता दें कि नवंबर 2017 से पहले रिजर्व बैंक ने Karad Janata Sahakari Bank Ltd, Karad (कराड जनता सहकारी बैंक एलटीडी, कराड) पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।

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इस नियम के तहत बैंक का लाइसेंस रद्द

रिजर्व बैंक ने भी बैंक को परिसमापक के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया था। RBI के मुताबिक, सेक्शन -22 के नियमों के मुताबिक, बैंक के पास अब पूंजी और कमाई की कोई गुंजाइश नहीं है। कराड बैंक ने बैंकिंग विनियम, 1949 की धारा 56 के मानकों को पूरा नहीं किया।

अब यह जमाकर्ताओं के हित में नहीं है कि वे बैंक को चालू रखें। वर्तमान स्थिति में, बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा। इस कारण से, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी।

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7 दिसंबर के काम के बाद निर्णय प्रभावी हो गया

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 (DICGC Act 1961) के तहत, जमाकर्ताओं को बैंक की तरलता पर 5 लाख रुपये तक वापस मिलेंगे। इसलिए, 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं को बैंक में जमा की गई पूरी पूंजी वापस मिल जाएगी।

आरबीआई ने कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू होने के साथ ही जमाकर्ताओं को पैसा लौटाने का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला 7 दिसंबर के काम के बाद प्रभावी हो गया है। इसके प्रभाव से, बैंक अब बैंकिंग से संबंधित कोई गतिविधि नहीं कर सकता है।

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