लंदन से लौटे डॉक्टर ने ढाई करोड में खरीदा अलादीन (Aladdin) का चिराग, घिसते ही उडा दिए होश.

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लंदन से लौटे डॉक्टर ने ढाई करोड में खरीदा अलादीन (Aladdin) का चिराग, घिसते ही उडा दिए होश.

उत्तर प्रदेश के मेरठ में लंदन से लौटे एक डॉक्टर से धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। इन डॉक्टरों से दो तांत्रिकों ने अलादीन के चिराग के नाम पर ढाई करोड़ रुपये ठग लिए। पुलिस में तहरीर के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तथाकथित अलादीन का दीपक भी बरामद किया है।

मामला क्या है

मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने का है। खैर नगर अहमद रोड के निवासी डॉ। लईक अहमद ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने तांत्रिक इकरामुद्दीन, अनीस और एक महिला पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तीनों ने उस पर और उसके परिवार पर तंत्र-मंत्र का इस्तेमाल किया और उसे करोड़ों का धोखा दिया।

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तांत्रिकों ने डॉक्टर को एक चिराग दिया जिसे अलादीन का चिराग कहा गया। तांत्रिकों ने उसे बताया कि इस चिराग के साथ वह अमीर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब डॉ। लईक अहमद ने उन पर आरोप लगाया कि वे दो साल से उनके साथ धोखा कर रहे हैं। आरोप है कि अभी तक डॉक्टर से किस्तों में 2.5 करोड़ की ठगी की जा चुकी है।

डॉ। लईक खान एक फिजिशियन हैं और उन्होंने लंदन से एफआरएचएस की पढ़ाई की है। आरोपी उसे आश्वस्त करता है कि अलादीन के पास एक दीपक है और उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। आरोपियों ने उन्हें बताया कि इस लैंप की कीमत 2.5 करोड़ रुपये है, लेकिन यह 70 लाख की छूट दर पर देगा। पुलिस ने कहा कि दीपक स्टील का था, सोने का नहीं। ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुभाष अत्री ने कहा,

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आरोपियों का कोई खास निशाना नहीं था। वह अपना विजिटिंग कार्ड देता था कि वह आपकी समस्या का समाधान करेगा। उसके झांसे में आए कुछ लोगों ने पैसे भी दिए।

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डॉ लईक अहमद के अनुसार, तांत्रिकों द्वारा यह भी बताया गया था कि दीपक का उपयोग दो साल तक नहीं करना है। अन्यथा, परिवार में कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। डॉ लईक ने कहा,

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इस दौरान मेरा बेटा भी बीमार पड़ गया। उन्हें मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसके बाद हमें उसे दिल्ली ले जाना था। बाद में उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को श्राप दिया गया था और अगर 50 लाख रुपये नहीं दिए गए तो वह मेरे परिवार के सदस्यों को शाप देने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करेगा। वे मुझे कुछ खिलाते थे और मैं पूरी तरह से उनके नियंत्रण में था।

दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 386 और 420 (धोखाधड़ी) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

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