Traffic Rules: कार चालकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी किये नये आदेश, अगर नहीं माने नियम तो देना होगा भारी जुर्माना
पंजाब डेस्क: राज्य में कार की पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में ए.डी.जी.पी. यातायात ने निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर और एसएसपी. निर्देश जारी किए गए हैं कि सड़क सुरक्षा माह जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जा रहा है. इस दौरान लोगों को सीट बेल्ट के प्रयोग के प्रति जागरूक करें। 14 फरवरी के बाद सीट बेल्ट न लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने का निर्देश दिया गया है.
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