Traffic rules Change 2023 in Hindi | ट्रैफिक नियम बदल गए, गलती पर 10 हजार का चालान, लाइसेंस भी हो जाएगा रद्द
Traffic rules Change 2023: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। खासकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का अब जमकर चालान किया जा रहा है. 1 फरवरी से ट्रैफिक नियमों के चालान में बड़ा बदलाव किया गया है.
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है। खासकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का अब जमकर चालान किया जा रहा है. 1 फरवरी से ट्रैफिक नियमों के चालान में बड़ा बदलाव किया गया है. यानी अब अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता पकड़ा गया तो उसका 10 हजार रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. इतना ही नहीं यह चालान सीधे लोगों के बैंक खाते से काटा जाएगा। अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़कर तय लेन से बाहर गाड़ी चलाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
पुरानी गाड़ी को सरेंडर करने में फायदा
नोएडा ट्रैफिक पुलिस पुराने वाहनों पर कड़ी नजर रख रही है। पुलिस एक फरवरी से 15 साल से पुराने पेट्रोल व 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को सीज व सीज कर रही है। यातायात पुलिस ने दो दिन के अंदर 78 वाहन सीज किए हैं। इनमें ज्यादातर डीजल वाहन हैं। अब इन वाहनों के मालिक को कोर्ट जाना होगा, नहीं तो वाहनों को स्क्रैप के लिए भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण प्रमाणपत्र मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगभग 750 चालान काटे।
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टू-व्हीलर मॉडिफाई करने पर चालान
अगर आपने अपने टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर को मोडिफाई किया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पुलिस मॉडिफाइड बाइकों को पकड़कर उनका चालान कर रही है। नए ट्रैफिक नियमों के तहत किसी भी वाहन में किया गया मॉडिफिकेशन गैरकानूनी है। इसके लिए आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बाइक भी जब्त की जा सकती है।
ये कहता है मोटर व्हीकल एक्ट
अलग-अलग तरह के हॉर्न आपके आस-पास ड्राइवरों का ध्यान भटका सकते हैं। जिससे सड़क पर बड़ा हादसा हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जोड़े गए नए प्रावधानों के अनुसार किसी भी वाहन में अलग से प्रेशर हॉर्न लगाना गैरकानूनी है। इस वजह से राइडर पर 500 रुपये या उससे ज्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए वाहन में फैंसी हॉर्न या सायरन लगाने से बचना चाहिए।
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मॉडिफाइड साइलेंसर पर चालान
कई लोग अपनी बाइक के साइलेंसर में भी बदलाव कर लेते हैं। अक्सर Royal Enfield Bullet में इस्तेमाल होने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखा गया है. लोग बाइक में ऐसा साइलेंसर लगवाते हैं जिससे तेज आवाज होती है या उससे पटाखे निकलते हैं। ऐसे साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़कर चालान कर देगी। ये साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण में गिने जाते हैं।
फैंसी नंबर प्लेट पर चालान
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए स्टाइल शीट तय कर दी है। इसके तहत नंबर प्लेट पर सभी अंक स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए और फैंसी तरीके से नहीं लिखे जाने चाहिए। हमेशा आरटीओ सर्टिफाइड नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल करें। कई लोग नंबर प्लेट में टेढ़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
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नियम एवं चालान फाइन की सूची इस प्रकार हैं –
यातायात के नियम का उल्लंघन |
पुराना चालान / जुर्माना |
नया चालान / जुर्माना |
सामान्य |
100 रूपये |
500 रूपये |
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम |
100 रूपये |
500 रूपये |
यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना |
500 रूपये |
2,000 रूपये |
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना |
1,000 रूपये |
5,000 रूपये |
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना |
500 रूपये |
5,000 रूपये |
योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना |
500 रूपये |
10,000 रूपये |
सामान्य से अधिक वाहन पर |
कुछ नहीं |
5,000 रूपये |
अधिक गति होने पर |
400 रूपये |
1,000 रूपये |
खतरनाक ड्राइविंग होने पर |
1,000 रूपये |
5,000 रूपये तक |
शराब पी कर गाड़ी चलाने पर |
2,000 रूपये |
10,000 रूपये |
तेजी / रेसिंग करने पर |
500 रूपये |
5,000 रूपये |
बिना परमिट के वाहन चलाने पर |
5,000 रूपये तक |
10,000 रूपये तक |
एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) |
कुछ नहीं |
25,000 से 1 लाख रूपये तक |
ओवरलोडिंग होने पर |
2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये |
20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये |
यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर |
कुछ नहीं |
1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री |
सीट बेल्ट न लगाने पर |
100 रूपये |
1,000 रूपये |
2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर |
100 रूपये |
2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
हेल्मेट्स नहीं लगाने पर |
100 रूपये |
1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर |
कुछ नहीं |
1,000 रूपये |
बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर |
1,000 रूपये |
2,000 रूपये |
किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर |
कुछ नहीं |
1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा. 2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये. 3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा. 4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा. |
दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर |
कुछ नहीं |
ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन |
यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध |
कुछ नहीं |
संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना |
Posted by Talkaaj.com

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