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भारत में बंद हो जाएगा WhatsApp! पढ़िए कंपनी ने कोर्ट में क्या कहा

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भारत में बंद हो जाएगा WhatsApp! पढ़िए कंपनी ने कोर्ट में क्या कहा

Whatsapp encryption: व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि यदि उसे संदेश एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो व्हाट्सएप भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा।

टॉकआज नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि अगर उसे एन्क्रिप्शन हटाने के लिए कहा गया तो वह भारत छोड़ देगा। व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि अगर उसे संदेश एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा। मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने कहा कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करके उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा करता है कि केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही संदेश सामग्री को जान सकते हैं। दरअसल, व्हाट्सएप ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देते हुए यह बात कही।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील तेजस करिया ने डिविजन बेंच से कहा, ‘एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाएगा तो व्हाट्सएप चला जाएगा। . करिया ने कहा कि लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल सिर्फ उसके प्राइवेसी फीचर्स की वजह से करते हैं, जो कंपनी ने मुहैया कराया है। भारत में व्हाट्सएप के 400 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जो इसे इस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ा बाजार बनाता है। दरअसल, व्हाट्सएप ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती देते हुए यह बात कही।

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मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने पिछले साल मेटा के वार्षिक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा था, ‘भारत एक ऐसा देश है जो सबसे आगे है… लोग और व्यवसाय मैसेजिंग का उपयोग कैसे करते हैं, इस मामले में आप दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चैट का पता लगाने और भेजने वालों की पहचान करने के लिए कहा गया है। व्हाट्सएप ने अपनी दलील में कहा है कि यह कानून एन्क्रिप्शन को कमजोर करता है और भारतीय संविधान के तहत उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की सुरक्षा का उल्लंघन करता है।

WhatsApp-Meta ने क्या दिया तर्क?

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने तर्क दिया है कि ये नियम एन्क्रिप्शन के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को भी कमजोर करते हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत उपयोगकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। वॉट्सऐप के वकील करिया ने कहा, ‘दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है. ब्राज़ील में भी नहीं. हमें पूरी चेन रखनी होगी और हमें नहीं पता कि कौन से मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा. इसका मतलब है कि लाखों-करोड़ों संदेशों को कई वर्षों तक संग्रहीत करना होगा।

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सरकार ने क्या कहा

हालाँकि, केंद्र सरकार की ओर से पेश कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव किया और संदेश भेजने वालों का पता लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। कीर्तिमान सिंह ने तर्क दिया कि आज के परिवेश में ऐसी व्यवस्था जरूरी है. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा की याचिकाओं को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसमें कहीं न कहीं संतुलन बनाना होगा।

इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

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