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Big News : अक्टूबर से पहले अपनी 15 साल पुरानी कार और बाइक बेच दें, अन्यथा रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए लगेगा 8 गुना ज्यादा चार्ज

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Big News : अक्टूबर से पहले अपनी 15 साल पुरानी कार और बाइक बेच दें, अन्यथा रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए लगेगा 8 गुना ज्यादा चार्ज

फिटनेस प्रमाणपत्र के पंजीकरण और नवीनीकरण में वृद्धि वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को लेने से हतोत्साहित कर सकती है।

वर्ष 2021 के अक्टूबर से, ग्राहकों को अपनी 15 वर्षीय कार के पंजीकरण को नवीनीकृत करने के लिए 5000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। यह कीमत वर्तमान में दी जा रही फीस से 8 गुना अधिक है। वहीं, अगर आप अपनी पुरानी बाइक का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपको 1000 रुपए चुकाने होंगे। वर्तमान में यह शुल्क केवल 300 रुपये है। इसके अलावा, अगर आपके पास 15 साल पुराना ट्रक या बस है, तो आपको इसके फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए 12,500 रुपये देने होंगे, जो वर्तमान में दी जा रही कीमत से 21 गुना ज्यादा है।

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सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन स्क्रैप नीति को रोलआउट करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना भेजी है, जिसमें कीमतों के बारे में बताया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार, यदि आप अपने निजी वाहन के पंजीकरण में देरी करते हैं, तो आपको हर महीने 300 से 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। दूसरी ओर, यदि आप वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र में देरी करते हैं, तो आपको 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही एक नए प्रस्ताव की घोषणा की है, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहन शामिल हैं। ऐसे में यहां सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली और अन्य इलाकों में 10 और 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर सरकार एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

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एक्टिविस्ट अनिल सूद ने कहा कि, अगर सरकार ऐसी पॉलिसी ला रही है जिसमें पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बाहर निकाला जा रहा है, तो इसे किसी एक जगह के बजाय पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार को आदेश की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी के पास जाने की जरूरत नहीं है।

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आपको बता दें कि सरकार के इस प्रस्ताव में यह साफ नहीं किया गया है कि उन पुराने इलेक्ट्रिक और अन्य ईंधन से चलने वाले वाहनों को भी इसमें बख्शा जाएगा या नहीं। फिटनेस प्रमाणपत्र के पंजीकरण और नवीनीकरण में वृद्धि वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को लेने से हतोत्साहित कर सकती है। दूसरी ओर, अगर हम निजी वाहनों के बारे में बात करते हैं, तो सभी कार मालिकों को 15 साल पूरे होने के बाद हर 5 साल में अपने आरसी को नवीनीकृत करना होगा। वहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट के मामले में 8 साल पूरे होने के बाद आपको हर साल इसका नवीनीकरण कराना होगा।

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सरकार ने स्क्रैप नीति के बारे में एक मसौदा भी तैयार किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कार मालिक अपने पुराने वाहन को देश के किसी भी स्क्रैप सेंटर में ले जा सकता है। एक नया वाहन लेते समय, वे अपना स्क्रैप प्रमाणपत्र भी हस्तांतरित करवा सकते हैं। स्क्रेपेज सेंटर को यहां वाहन के मूल मालिक का सत्यापन करना होगा, जिसके बाद स्क्रैप स्वीकार किया जाएगा। कंपनी कार मालिक को जो स्क्रैप मूल्य देगी, वह बाजार की कीमत होगी। इसके लिए कोई राशि तय नहीं की गई है।

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