National Family Benefit Yojana in Hindi | Sarkari Yojana: गरीब परिवारों को सरकार दे रही है 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, उठाएं इस योजना का लाभ
National Family Benefit Yojana in Hindi: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाती है। यह राज्य सरकार गरीब लोगों के लिए एक योजना चला रही है, जिसमें मुखिया की मृत्यु के बाद परिवार को 30 हजार रुपये दिए जाते हैं। आइये जानते हैं इस योजना के मापदंडों के बारे में।
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Talkaaj Business Desk: हमारे देश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे लोगों की मदद के लिए राज्य और केंद्र सरकार समय-समय पर कई योजनाएं लागू करती रहती हैं ताकि गरीब लोगों को जीवन यापन करने में कोई दिक्कत न हो।
इसके साथ ही वह सभी सामाजिक स्तरों पर सशक्त हो गये। इसी कड़ी में आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की एक महत्वाकांक्षी योजना बता रहे हैं। इस योजना का नाम “नेशनल बेनिफिट स्कीम“(National Family Benefit Scheme) है। इस योजना के तहत सरकार राज्य में रहने वाले गरीब लोगों को 30 हजार की आर्थिक सहायता दे रही है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
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राष्ट्रीय लाभ योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार की राष्ट्रीय लाभ योजना (National Benefit Scheme) के तहत यदि किसी गरीब परिवार में किसी कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार उस गरीब परिवार को 30 हजार रुपये देती है। इस योजना के तहत परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार परिवार को 30,000 रुपये देती है।
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इन बातों का रखें ध्यान
- आप इस योजना में तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपके परिवार की आय 46 हजार रुपये से कम हो।
- यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- अगर आप शहर में रहते हैं और आपके परिवार की कुल आय 56 हजार रुपये तक है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं।
- यदि आप इस योजना के मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार की इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अगर आप पात्रता के इन मानदंडों को पूरा करते हैं। ऐसे में आप उत्तर प्रदेश सरकार की नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको इस वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/NFBS2022_23/index.aspx पर विजिट करके आवेदन करना होगा।
