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नौकरीपेशा ध्यान दें! EPF नियमों में हुए ये 5 बड़े बदलाव, जानिए आप फायदे में रहेंगे!

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नौकरीपेशा ध्यान दें! EPF नियमों में हुए ये 5 बड़े बदलाव, जानिए आप फायदे में रहेंगे!

EPFO: हाल ही में EPFO ​​ने नौकरीपेशा लोगों को दूसरी बार EPF खाते से कोविड-19 एडवांस निकालने की सुविधा दी है. यह एक गैर-वापसी योग्य अग्रिम है।

EPFO ने कोरोना संकट में काम करने वालों के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल के दिनों में कई घोषणाएं की हैं, जिसमें उसके भविष्य निधि (PF) जमा से ईपीएफ निकासी शामिल है। हाल ही में EPFO ने नौकरी चाहने वालों को दूसरी बार ईपीएफ खाते से कोविड-19 एडवांस निकालने की सुविधा दी है। यह एक गैर-वापसी योग्य अग्रिम है। अगर किसी ईपीएफ खाताधारक को किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तो पीएफ से पैसा निकालने पर रकम जुटाई जा सकती है।

बता दें कि EPFO के व्यक्तिगत सदस्यों को नौकरी छोड़ने के बाद भी कोविड एडवांस सर्विस का लाभ लेने की अनुमति दी गई है। EPFO के मुताबिक, अगर किसी की नौकरी चली गई है और उसे अभी तक किसी अन्य कंपनी से जुड़ना है तो पीएफ फंड का कुछ हिस्सा अभी भी कोविड एडवांस सुविधा के तौर पर निकाला जा सकता है.

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ये 5 बड़े बदलाव हुए

1.सेंकेंड कोविड एडवांस

EPFO ने घोषणा की है कि एक EPF खाताधारक जिसे पहली बार में कोविड एडवांस प्राप्त हुआ है, वह अब अपने PF खाते से दूसरे COVID अग्रिम के लिए पात्र है। ईपीएफ ग्राहक तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ता या ईपीएफ खाते में जमा राशि का 75% तक, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं।

2. नॉन-रिफंडेबल एडवांस

एक EPFO सदस्य, जो एक महीने या उससे अधिक समय से रोजगार में नहीं है, वह अपने PF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाल सकता है। ईपीएफओ सदस्यों को EPFO पेंशन नियमों के तहत पेंशन लाभ जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए पीएफ खाता बंद किए बिना ईपीएफ खाताधारक को यह सुविधा दी गई है।

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3. EDLI स्कीम के तहत 7 लाख का बीमा

EPFO ने ईडीएलआई योजना (EDLI scheme) के तहत अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है। अब, अगर ईपीएफ खाताधारक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी (जैसा लागू हो) को 7 लाख रुपये मिलेंगे।

4. EPF आधार सीडिंग

EPFO ने EPF और PF खाताधारकों के लिए अपने संबंधित ईपीएफ खाते को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। Aadhaar-EPF खाते को लिंक न करने की स्थिति में, नियोक्ता ऐसे ईपीएफ खातों में योगदान नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईपीएफओ नियोक्ताओं को ऐसे ईपीएफ खातों के लिए ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह रिटर्न) दाखिल करने की अनुमति नहीं देगा। हालांकि, आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान यानी पीएफ रिटर्न (ECR) प्राप्त करने की समय सीमा को बढ़ाकर 1 सितंबर, 2021 कर दिया गया है।

5. नौकरी छूटने के बाद भी कोविड एडवांस

एक EPFO ​​सब्सक्राइबर अब नौकरी गंवाने के बाद भी अपने EPF अकाउंट से कोविड एडवांस ले सकता है। बशर्ते कि पूर्ण और अंतिम पीएफ निकासी का दावा नहीं किया गया हो।

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