मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर चलाने वालों को सरकार की चेतावनी, जल्द बनवाएं गाड़ी से जुड़ा ये पेपर, वरना कट सकता है 10000 का Challan
मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर या अन्य वाहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। दरअसल, दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर सकता है, जिनके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate). नहीं है. इस प्रदूषण प्रमाण पत्र के अभाव में वाहन मालिक को 10 हजार रुपये का Challan भी भरना पड़ सकता है। अधिकारियों ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अभियान तेज करेगा कि प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र के बिना वाहन शहर की सड़कों पर न चलें।
विभाग पीयूसी सर्टिफिकेट (PUC certificate) खत्म होने के बाद वाहन मालिकों को उनके घर नोटिस भेजने की व्यवस्था पर काम कर रहा है। प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर 10 हजार रुपये का Challan भी उनके घर पहुंच जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, प्रत्येक मोटर वाहन (BS-I/BS-II/BS-III/BS-IV के साथ-साथ CNG/LPG पर चलने वाले वाहनों सहित) के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना पकड़े गए वाहन मालिकों को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
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पीयूसी प्रमाणपत्र क्या है (What is PUC Certificate)
वायु प्रदूषण की जांच के लिए सभी प्रकार के वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र (PUC certificate) अनिवार्य है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि कोई वाहन निर्धारित मानकों से ज्यादा प्रदूषण तो नहीं छोड़ रहा है। सत्यापन के बाद, यदि सब कुछ सही है, तो पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
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प्रमाण पत्र कौन देता है
हर राज्य में पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Check Centers) हैं। ये उस राज्य के परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत हैं। पीयूसी सर्टिफिकेट पर उस राज्य के परिवहन विभाग का नाम होता है। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में अपने वाहन के प्रदूषण की जांच करवा रहा है तो उसके पीयूसी सर्टिफिकेट पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग का नाम होगा। हर राज्य का PUC सर्टिफिकेट दूसरे राज्य में मान्य होता है।
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Posted by Talkaaj
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