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क्या आपको अभी तक अपना Tax refund (टैक्स रिफंड) नहीं मिला है? चेक करें कि इस तरह से पैसा कब तक आएगा!
न्यूज़ डेस्क:- क्या आपका आयकर रिफंड अभी तक नहीं मिला है? आपको बता दें कि कई बार करदाताओं को एक हफ्ते के भीतर रिफंड मिल जाता है और कभी-कभी इसमें काफी समय लग जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आप अपने Tax refund (टैक्स रिफंड) की स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं और किन कारणों से आपके रिफंड में देरी हो रही है।
क्या आपका आयकर रिफंड अभी तक नहीं आया है…? कहीं आपने भी ये 3 गलतियाँ तो नहीं की हैं। यदि धनवापसी प्राप्त नहीं होती है, तो त्वरित जांच करें। आपको बता दें कि कई बार करदाताओं को एक हफ्ते के भीतर रिफंड मिल जाता है और कभी-कभी इसमें काफी समय लग जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि आप अपने Tax refund (टैक्स रिफंड) की स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं और किन कारणों से आपके रिफंड में देरी हो रही है।
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आपको बता दूं कि अगर आप गलत तरीके से बैंक डिटेल्स भरते हैं या आप कुछ गड़बड़ करते हैं, तो आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। इसके अलावा, भले ही बैंक खाता पूर्व-मान्य नहीं है, फिर भी धनवापसी प्राप्त करने में देरी हो सकती है। इसके अलावा, यदि आपका आईटीआर सत्यापित नहीं है, तो रिफंड मिलने में समय लगेगा।
आयकर वापसी की स्थिति की जांच करने के तरीके
1. NSDL वेबसाइट पर चेक करें-
- आप अपने रिफंड की स्थिति www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com पर ऑनलाइन देख सकते हैं।
- इनमें से किसी भी वेबसाइट पर लॉग इन करें और टैक्स रिफंड की स्थिति टैब पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर और आकलन वर्ष दर्ज करें जिसके लिए धनवापसी लंबित है।
- यदि विभाग ने धनवापसी की प्रक्रिया की है, तो आपको भुगतान का तरीका, संदर्भ संख्या, स्थिति और धनवापसी की तारीख का उल्लेख करने वाला एक संदेश मिलेगा।
- यदि रिफंड संसाधित नहीं है या नहीं दिया गया है, तो वही संदेश आएगा।
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2. ई-फाइलिंग पोर्टल पर इस तरह जांचें-
- यहां क्लिक करें और आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में प्रवेश करें।
- रिटर्न / फॉर्म देखें।
- माय अकाउंट टैब पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न चुनें।
- सबमिट पर क्लिक करें।
- पावती संख्या पर क्लिक करें।
- आपकी वापसी विवरण दिखाने वाला एक पृष्ठ आयकर वापसी की स्थिति के साथ दिखाई देगा।
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टैक्स रिफंड क्या है?
आयकरदाता का आयकर उसके अनुमानित निवेश दस्तावेजों के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में अग्रिम रूप से काटा जाता है। लेकिन जब वह वित्तीय वर्ष के अंत तक अंतिम कागजात जमा करता है, अगर उसे यह पता चलता है कि उसका कर अधिक काट दिया गया है और उसे आयकर विभाग से पैसा वापस लेना है, तो वह धनवापसी के लिए आईटीआर दाखिल करेगा। इसपर लागू होता है
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