Indian Railways: अगर ट्रेन का टिकट खो जाता है! तो आप कैसे यात्रा करेंगे? जानिए ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए
Indian Railways Ticket:भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को कई सुविधाएं प्रदान करता है, कई सुविधाएं रेल यात्रियों को नहीं पता होती हैं या बहुत कम जानकारी होती है। ऐसी ही एक सुविधा है कि ट्रेन का टिकट खो जाने के बाद यात्री कैसे यात्रा करेगा।
Indian Railways Ticket:अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। अगर यात्रा के दौरान या उससे पहले आपकी ट्रेन का टिकट अचानक कहीं गुम हो जाता है तो क्या आप बिना टिकट यात्रा कर पाएंगे। यह एक ऐसा सवाल है जो मुश्किल लगता है, लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है। आइए जानते हैं कि इस विकट परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए?
डुप्लीकेट ट्रेन टिकट ले सकते हैं
अगर आपकी ट्रेन का टिकट कहीं खो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रेलवे भी जानता है कि यह एक सामान्य गलती है जो किसी से भी हो सकती है। इसलिए ऐसे में भारतीय रेलवे (Indian Railways) अपने यात्रियों को एक नई सुविधा देता है। यदि आप अपना ट्रेन टिकट खो देते हैं, तो आप इसके बजाय डुप्लीकेट ट्रेन टिकट जारी करके यात्रा कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे।
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डुप्लीकेट टिकट के लिए अतिरिक्त शुल्क
भारतीय रेलवे की वेबसाइट indianrail.gov.in के अनुसार, यदि आरक्षण चार्ट तैयार करने से पहले एक कन्फर्म/आरएसी टिकट गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसके स्थान पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है। रेलवे के मुताबिक इसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है।
50 रुपये देकर आपको सेकेंड और स्लीपर क्लास का डुप्लीकेट टिकट मिलेगा। बाकी सेकेंड क्लास के लिए 100 रुपये देने होंगे। यदि आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट के गुम होने की सूचना प्राप्त होती है तो किराए की 50% की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है।
इन 5 बातों का रखें ध्यान
कृपया डुप्लीकेट टिकट से जुड़ी इन 5 बातों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यह आपके लिए कहीं न कहीं काम जरूर करेगी।
1 यदि आप आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले आवेदन करते हैं, तो टिकट के गुम/गुम होने पर भी यही शुल्क लागू होगा।
2. भारतीय रेलवे के अनुसार प्रतीक्षा सूची में कटे-फटे टिकटों के लिए कोई डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जाएगा।
3. इसके अलावा, यदि विवरण के आधार पर टिकट की प्रामाणिकता और प्रामाणिकता सत्यापित की जाती है, तो कटे-फटे / कटे-फटे टिकटों पर भी धनवापसी स्वीकार्य है।
4. RAC टिकटों के मामले में, आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कोई डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जा सकता है।
5. यदि डुप्लीकेट टिकट जारी होने के बाद भी मूल टिकट प्राप्त होता है और दोनों टिकट ट्रेन के प्रस्थान से पहले रेलवे को दिखाए जाते हैं, तो डुप्लीकेट टिकट के लिए भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा, हालांकि राशि का 5% कटौती की जाएगी, जो कम से कम 20 रुपये होगी
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