New Rules 2022: ये 6 नए नियम जानना बेहद जरूरी!
व्यापार डेस्क। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में पैसा जमा करने, एटीएम निकासी (ATM Withdrawal) , बैंक लॉकर (Bank Locker), बैंक केवाईसी (Bank KYC) और GST समेत कई क्षेत्रों के नियमों में बदलाव किया गया है. ये बदलाव जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं।
साल 2021 उतार-चढ़ाव से भरा गुजरा है और नया साल 2022 अपने साथ कुछ नियमों में बदलाव लेकर आया है। देश में एटीएम निकासी (ATM Withdrawal), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, बैंक लॉकर (Bank Locker), बैंक केवाईसी (Bank KYC) और GST सहित कई क्षेत्रों के नियमों में बदलाव किया गया है। ये बदलाव जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं। ऐसे में आपके लिए नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए हम आपके लिए कुछ नियमों की जानकारी लेकर आए हैं।
IPPB में पैसा जमा करने और निकलने पर शुल्क
1 जनवरी, 2022 से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के खाताधारकों से निर्धारित सीमा से अधिक राशि निकालने और जमा करने पर शुल्क लगाने का नियम लागू कर दिया गया है। आप बिना किसी शुल्क के हर महीने 25 हजार रुपये निकाल सकते हैं, इससे अधिक निकासी के लिए 0.50 प्रतिशत शुल्क (कम से कम 25 रुपये प्रति लेनदेन) देना होगा। इसके अलावा आप बिना किसी शुल्क के हर महीने 10 हजार रुपये जमा कर सकते हैं, जबकि इससे अधिक जमा करने पर आपको 0.50 प्रतिशत शुल्क (कम से कम 25 रुपये प्रति लेनदेन) देना होगा।
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एटीएम (ATM) निकासी शुल्क
1 जनवरी, 2022 से, बैंकों को मासिक मुफ्त एटीएम निकासी सीमा से परे प्रत्येक लेनदेन पर 20 रुपये के बजाय 21 रुपये चार्ज करने की अनुमति है। यानी बैंक इसके लिए अपने ग्राहकों से 21 रुपये चार्ज करेंगे। हालांकि, ग्राहक अपने स्वयं के बैंक एटीएम से 5 निःशुल्क एटीएम निकासी सीमा और अन्य बैंक एटीएम से 3 निःशुल्क एटीएम निकासी सीमा का आनंद लेना जारी रखेगा।
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बैंक लॉकर नियम
अब बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा लॉकर में रखे सामान की चोरी या धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इससे जुड़े नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं। आरबीआई ने इस नियम को लेकर 18 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया था। भारत के केंद्रीय बैंक ने इस तरह के नुकसान के लिए बैंक की देनदारी को मौजूदा वार्षिक बैंक लॉकर (Bank Locker) किराए के 100 गुना पर रखा है।
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बैंक केवाईसी (Bank KYC)
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थानों के लिए नियमित KYC अपडेट की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। इससे पहले, RBI ने विनियमित संस्थाओं के लिए KYC अपडेट करने की अंतिम तिथि दिसंबर के अंत तक बढ़ा दी थी। COVID-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए। लेकिन, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है।
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ITR लेट फीस
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है. हालांकि, अब आप 31 मार्च 2022 तक लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये लेट फिलिंग फीस ली जाएगी। लेकिन, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये तक सीमित है। लेट रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है।
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GST
1 जनवरी से लागू हुई नई जीएसटी व्यवस्था में कई कर दर और प्रक्रियात्मक बदलाव शामिल हैं। इसमें यात्री परिवहन या रेस्तरां सेवाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर का भुगतान करने के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटरों की देयता शामिल है। साथ ही, फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जीएसटी सुधार किया गया है, जिसमें सभी फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी है, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स सहित कॉटन को छोड़कर सभी टेक्सटाइल उत्पादों पर 12 फीसदी GST लगेगा।
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