New Traffic Rules : अब स्कूटी चालक हो जाये सावधान, नहीं तो कटेगा 23000 रुपये का चालान, जानें वजह?

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New Traffic Rules : अब स्कूटी चालक हो जाये सावधान, नहीं तो कटेगा 23000 रुपये का चालान, जानें वजह?

New Traffic Rules : अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस नए ट्रैफिक नियम (New Traffic Rules) के मुताबिक आपकी स्कूटी का 23000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के स्कूटी चलाते हैं तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आरसी के बिना गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का चालान करना होगा, जबकि बिना बीमा के हवा तोड़ने पर 2000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। प्रदूषण मानकों पर 10000 रुपये का जुर्माना और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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नए यातायात नियम (New Traffic Rules)

यह मामला सितंबर 2019 का है जब नए ट्रैफिक नियम (New Traffic Rules) लागू किए गए थे। उस समय नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिनेश मदन का 23000 रुपये का चालान काटा गया था. इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने घर से कार के कागजात मांगे थे, लेकिन तब तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस (Haryana Traffic Police) ने उनका चालान काट दिया. दिनेश मदान का कहना है कि इस समय उनकी स्कूटी की कुल कीमत 15,000 रुपये थी। ट्रैफिक नियमों का पालन करें वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।

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वाहन चलाते समय फोन पर बात करने पर नहीं काटा जाएगा चालान

गाड़ी चलाते समय आप फोन पर बात कर सकते हैं। नए ट्रैफिक नियमों (New Traffic Rules) के मुताबिक ऐसा करने पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं काट सकता है. अगर वह ऐसा करते हैं तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दरअसल, नियमों के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय हैंड्सफ्री कम्युनिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर अपने फोन पर बात करता है तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए चालक को कोई जुर्माना नहीं देना होगा। यह जानकारी खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने लोकसभा में दी।

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हिबी ईडन ने लोकसभा में पूछा था कि क्या मोटर वाहनों में हैंड्सफ्री संचार सुविधा के इस्तेमाल पर मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की धारा 184सी के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान है। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की धारा 184 (सी) में मोटर वाहन चलाते समय हाथ से चलने वाले संचार उपकरणों के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वाहन में हैंड्सफ्री संचार उपकरणों के उपयोग पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है।

अब सारे कागजात होने के बाद भी काटे जाएंगे 2000 चालान

नए ट्रैफिक नियमों (New Traffic Rules) के मुताबिक अगर आपके पास गाड़ी के सारे दस्तावेज हैं तो भी आपका 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप वाहन की कागजी कार्रवाई की जांच करते समय या किसी भी तरह से ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो नियम 179 एमवीए के तहत 2000 रुपये का चालान काटने का अधिकार है.

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कई बार देखा गया है कि हम पुलिस वाले से बहस करने लगते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि बदतमीजी में बदल जाती है. ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार न करें और अगर पुलिसकर्मी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आपके पास शिकायत करने और मामले को अदालत में ले जाने का विकल्प होता है.

हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है Challan, जानिए कैसे?

नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक अगर आपने हेलमेट पहना है तो उसके बाद भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. वास्तविक मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि आपने मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट नहीं पहना है, तो नियम 194D (MVA) के अनुसार 1000 रुपये का चालान और यदि आपने खराब हेलमेट (BIS के बिना) पहना है तो आपके 1000 रुपये के रूप में प्रति 194D MVA चालान काटा जा सकता है। इस तरह हेलमेट पहनने के बावजूद नए नियमों का पालन नहीं करने पर 2000 रुपये का चालान करना पड़ सकता है।

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Posted by Talkaaj 

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