Online Transactions से जुड़े नियमों पर RBI का बड़ा फैसला, 6 महीने बढ़ी डेडलाइन
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (Online Transactions) को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, Online Payments को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई ने अगले 1 जनवरी से टोकनाइजेशन की सुविधा शुरू करने को कहा था। अब RBI ने इस डेडलाइन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यानी 30 जून के बाद टोकन की सुविधा लागू कर दी जाएगी।
टोकनाइजेशन क्या है:
टोकनाइजेशन (Tokenization) वास्तविक कार्ड विवरण को “टोकन” नामक एक अद्वितीय वैकल्पिक कोड में बदल देगा। कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के आधार पर यह टोकन हमेशा अद्वितीय रहेगा। इसका मतलब है कि आपको लेन-देन के लिए मूल 16-अंकीय कार्ड नंबर या अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के अन्य विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
बैंक कर रहे थे अलर्ट:
इस नियम को लेकर बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों को मैसेज भी किए जा रहे थे. HDFC Bank ने अपने ग्राहकों को एक संदेश में कहा था, “आरबीआई के आदेश के अनुसार, कार्ड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मर्चेंट वेबसाइट/ऐप पर सहेजी गई आपके HDFC Bank card की जानकारी हटा दी जाएगी। भुगतान करने के लिए, कार्ड का पूरा विवरण दर्ज करें। हर बार या टोकन का विकल्प चुनें।”
यह भी पढ़िए| UPI पेमेंट कर देगा बर्बाद! अगर आप भी कर रहे हैं ये 5 गलतियां; पढ़ें और सतर्क रहें
यह भी पढ़िए| सावधान : Google Search के दौरान न करें ये 5 गलतियां, वरना हो सकती हैं जेल!
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए –
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Whatsapp से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Telegram से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Instagram से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Youtube से जुड़े
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप को Twitter पर फॉलो करें
TalkAaj (बात आज की) के समाचार ग्रुप Facebook से जुड़े