Toll Tax New Rule Janiye Hindi Mein | टोल-टैक्स के नए नियम लागू हुए, नहीं देना होगा टोल टैक्स, जानिए पूरी जानकारी
Nitin Gadkari on Toll Tax: टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने Toll Tax पर जानकारी देते हुए कहा है कि नए नियमों के तहत कई लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा.
Toll Tax New Rule: टोल टैक्स के नियमों (Toll Tax Rules) में बड़ा बदलाव किया गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स (Nitin Gadkari On Toll Tax) पर जानकारी देते हुए कहा है कि नए नियमों के तहत कई लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा. इसे लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि जिस तरह देश भर में सड़कों की हालत बदल रही है उसी तरह टोल का किराया भी बढ़ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने नए टोल नियम जारी किए हैं, जिसमें कई लोगों को टोल चुकाने से राहत मिली है।
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प्राइवेट वाहनों को नहीं देना होगा टैक्स
केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से Toll Tax चुकाने के नियम जारी करती हैं. अब मध्यप्रदेश के लोगों की लॉटरी लग गई है। वहीं निजी वाहनों को किसी तरह का टोल नहीं देना होगा, सिर्फ कमर्शियल वाहनों को ही टोल टैक्स देना होगा.
किस राज्य के लोगों को मिलेगा फायदा?
MPRDC (Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited) के डीएम एमएच रिजवी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पहले सभी चौपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन फिर सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार केवल व्यावसायिक वाहनों से ही Toll Tax वसूला जाएगा. उसी से एकत्र किया।
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अगले माह तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी
इसके अलावा पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में बताया गया था कि इस रूट पर कार, जीप और यात्री बसों समेत निजी वाहनों को Toll Tax में राहत देने का फैसला किया गया था, जिसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई और ऐसा बताया जा रहा है. उम्मीद है कि अगले माह तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
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इन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा
इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा Toll Tax नहीं देने वालों की सूची तैयार की गई है. इस सूची में पहले केवल 9 श्रेणी के लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर शवों तक के वाहन शामिल हैं, जिन लोगों को किसी भी तरह का टोल टैक्स ( Toll Tax ) नहीं देना होता है।
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इन लोगों को Toll Tax में भी छूट मिलेगी
राज्य सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि संसद और विधान सभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के वाहन और गैर-वाणिज्यिक वाहन, भारतीय सेना, फायर ब्रिगेड, भारतीय डाक, कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, दो पहिया वाहन और के अलावा मान्यता प्राप्त पत्रकारों, यात्री वाहनों को भी Toll Tax में छूट मिलेगी।

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Posted by Talkaaj.com
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