PAN Card यूजर्स सावधान ऐसी गलती मत करना वरना चुकाना होगा 10000 का जुर्माना
आज पैन कार्ड (PAN Card) सभी के लिए जरूरी हो गया है। वित्तीय लेनदेन में अक्सर इसकी आवश्यकता होती है। यही वजह है कि बैंकिंग से लेकर EPFO तक PAN Card अनिवार्य है। आधार कार्ड (Aadhar Card) को भी पैन कार्ड से जोड़ा जा रहा है।
वित्तीय लेनदेन के लिए, बैंक में खाता खोलने के लिए, सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए, पीएफ के लिए आवेदन करने के लिए, सरकारी और गैर-सरकारी लाभ लेने के लिए पैन और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। सुविधाएं, आदि
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वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर आप तय समय सीमा के अंदर अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। सेबी के मुताबिक अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आपका लेन-देन भी बंद हो जाएगा। ऐसे में अगर आप इसका इस्तेमाल आर्थिक लेन-देन या किसी अन्य तरह के काम में करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
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अगर पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो आप इसे किसी भी तरह के काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप निष्क्रिय पैन कार्ड से लेन-देन करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत कार्रवाई करते हुए आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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क्या आपके पास भी हैं 2 पैन कार्ड?
दरअसल होता यह है कि जब लोग PAN Card के लिए अप्लाई करते हैं और उन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो दूसरे पैन के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऐसे में उनके पास दो पैन आते हैं और वह भी एक नाम-पते पर। हालाँकि, दोनों संख्याएँ भिन्न हैं। लेकिन यह बहुत बड़ा अपराध है।
2 पैन कार्ड रखने पर लगेगा 10 हजार जुर्माना
कई बार देखा गया है कि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होते हैं। जो कानून नहीं है। अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो तुरंत अपना दूसरा पैन कार्ड आयकर विभाग को सरेंडर करें। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B में प्रदान किया गया है।
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कैसे करें पैन कार्ड वापस
दूसरा पैन वापस करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं। पैन सरेंडर करने के लिए सामान्य रूप हैं। इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट पर ”Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data” लिंक पर क्लिक करने से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद फॉर्म को भरकर किसी भी एनएसडीएल कार्यालय में जमा किया जा सकता है। दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करते समय उसे फॉर्म के साथ जमा करें। यह ऑनलाइन भी संभव है।
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Posted by Talkaaj.com
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