New Traffic Rules 2023 | गाड़ी चालने वाले हो जाएं सावधान: इस गलती पर लगेगा 10,000 का जुर्माना साथ ही जब्त होगा Driving License

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New Traffic Rules 2023 Hindi | गाड़ी चालने वाले हो जाएं सावधान: इस गलती पर लगेगा 10,000 का जुर्माना साथ ही जब्त होगा Driving License

New Traffic Rules 2023: बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों हो जाएं सावधान। अगर आप पहली बार पकड़े गए तो आपको जुर्माना देना होगा। लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। लाइसेंस लेने के लिए आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग के साथ कम्युनिटी सर्विस भी करनी होगी।

बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से सावधान रहें। अगर आप पहली बार पकड़े गए तो आपको जुर्माना देना होगा। लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। लाइसेंस लेने के लिए आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग के साथ कम्युनिटी सर्विस भी करनी होगी। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 206(4) के अनुपालन के लिए राज्य सरकार सख्त हो गई है, सुरक्षित यातायात के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के लिए पुलिस और राज्य सरकारें कमर कस चुकी हैं. आपको बता दें कि धारा 206 (4) यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों, खासकर हेलमेट का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय करती है।

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पुलिस को जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने का अधिकार दिया गया है, लाइसेंस बहाल करने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की गई है. तीन माह के लिए लाइसेंस रद्द करने के साथ ही एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अगर कोई चालक लाइसेंस (Driving License) रद्द होने के बाद बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

लाइसेंस किस तरह होगा बहाल (how to restore license)

अगर लाइसेंस रद्द किया जाता है तो तीन महीने बाद इसे बहाल कर दिया जाएगा। इसके लिए चालक को भारत सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र से एक से दो दिन का पुनश्चर्या प्रशिक्षण लेना होगा। यह समाज सेवा करनी है।

> सामुदायिक सेवा की शर्त पूरी करने के लिए एक यूनिट रक्त ब्लड बैंक में देना होगा।
> किसी स्कूल में सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग देनी होगी, अपनी गलती माननी होगी.
> यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को उनके बीच जाकर जागरूक करना होगा.
> यह सर्वे रिपोर्ट भी देनी होगी कि कितने वाहन चालक हेलमेट पहने हैं और कितने नहीं। कितने लोग मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं।
> हादसे में घायल होकर अस्पताल पहुंचे कम से कम 10 घायलों को कहानी और फोटो के साथ अपंगता की कहानी भी लिखनी होगी.
> हर समुदाय के काम का प्रमाण पत्र बनवाने के बाद लाइसेंस बनवाने के लिए जमा करना होगा.

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पुलिस को पावर पर उपयोग नहीं (No use on police power)

उल्लेखनीय है कि संसद ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया है, जिसे सितंबर 2019 से लागू किया गया है। नई जोड़ी गई धारा 206 की उपधारा 4 में पुलिस को कई शक्तियां दी गई हैं। धारा 194डी में हेलमेट के बिना चालक और सवार दोनों के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 129 के तहत वाहन चलाते समय आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहनना जरूरी है।

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50% मौतें कम करने का लक्ष्य (Target to reduce deaths by 50%)

संयुक्त राष्ट्र ने सड़क हादसों में 50 फीसदी मौतों को कम करने के लिए एक दशक की योजना सामने रखी है, जिसे साल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तीन साल में देश में सड़क हादसों में जान गंवाई।

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ज्यादातर राज्य सिर्फ जुर्माना लगाते हैं (Most states only impose fines)

हेलमेट प्रचार, शिक्षा, जागरूकता एवं अनिवार्य अभियान परियोजना राजस्थान रोड सेफ्टी सोसायटी की प्रमुख (पंजीकृत) श्रीमती. रितु चौहान ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की उप धारा 206(4) में मोटर वाहन से जुड़े सात ऐसे अपराध हैं, जिनमें लाइसेंस निरस्त किया जाता है. समझौते का प्रावधान है। वही अपराध दूसरी बार किए जाने पर उसे वापस लेने का प्रावधान है। इनमें तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी, बिना हेलमेट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट के बैठना, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देना शामिल है।

इन अपराधों में निरस्त लाइसेंस को बहाल करने के लिए एक या दो दिन के पुनश्चर्या प्रशिक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा सामुदायिक सेवा, जिसमें एक यूनिट रक्तदान करना, स्कूल में दो घंटे यातायात प्रशिक्षण देना, लोगों को चौराहों पर यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना, यातायात पुलिस की मदद करना शामिल है। अस्पताल में घायलों की मदद करना और उनकी रिपोर्ट तैयार करना। समाज सेवा करनी होगी। हेलमेट नहीं पहनने पर चार तरह के जुर्माने का प्रावधान है। चालक और यात्री दोनों पर एक-एक हजार का जुर्माना लगाया जाता है।

चालक का लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। देखने में आ रहा है कि अब सिर्फ जुर्माने की सजा दी जा रही है। अधिकांश राज्य अन्य तीन दंडों को लेकर सख्त हैं। राजस्थान सरकार ने एक दिन में 57 हजार चालान किए हैं। श्रीमती चौहान ने कहा कि राजस्थान रोड सेफ्टी सोसाइटी ने स्टीलबर्ड के सहयोग से हेलमेट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में एक चौथाई कीमत पर हेलमेट दिए जाते हैं.

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